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फर्जी तरह से बैनामा कराने में पिता-पुत्र और अधिवक्ता समेत पांच पर एफआईआर
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पिता-पुत्र ने अधिवक्ता के साथ मिलकर किसान की जमीन का फर्जी बैनामा करा लिया। रजिस्ट्रार के सामने गैर व्यक्ति को खड़ा कर दिया और हस्ताक्षर भी फर्जी कराए। खेत में गेहूं की फसल खड़ी थी और बैनामा में फोटो गन्ने की फसल का लगाया। धोखाधड़ी का खुलासा होने पर किसान के होश उड़ गए। उसने मामले की शिकायत पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर नगर कोतवाली पुलिस ने पिता-पुत्र और तहसील के अधिवक्ता समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
मामला नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का है। यहां पर किसान महेश सिंह का परिवार रहता है। उनका आरोप है कि यहां उनकी 0.253 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फसल खड़ी थी। लेकिन रसूलपुर गांवड़ी निवासी रईस ने अपनी पत्नी नाजरीन, पिता शाहिद और तहसील के अधिवक्ता अनिल कुमार धारवान निवासी बैंक कॉलोनी अमरोहा के साथ मिलकर तीन मार्च 2022 को फर्जी बैनामा करा लिया। सभी ने मिलकर फर्जी कागजात तैयार किए और किसान महेश सिंह के रूप में अज्ञात व्यक्ति को रजिस्टार ऑफिस में पेश किया। कागजों पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करा लिए गए। इतना ही नहीं खेत में गेहूं की फसल पड़ी थी, जबकि आरोपियों ने मौके पर गन्ने की फसल का फोटो बैनामे में लगाया है। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर किसान के होश उड़ गए। आनन-फानन में वह तहसील पहुंचा और जमीन से संबंधित दस्तावेज निकलवाए। बाद पुलिस से शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसान ने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रहीस, उसकी पत्नी नाजरीन, पिता शाहिद, अधिवक्ता अनिल कुमार धारवान और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मामला नौगांवा सादात थानाक्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का है। यहां पर किसान महेश सिंह का परिवार रहता है। उनका आरोप है कि यहां उनकी 0.253 हेक्टेयर जमीन में गेहूं की फसल खड़ी थी। लेकिन रसूलपुर गांवड़ी निवासी रईस ने अपनी पत्नी नाजरीन, पिता शाहिद और तहसील के अधिवक्ता अनिल कुमार धारवान निवासी बैंक कॉलोनी अमरोहा के साथ मिलकर तीन मार्च 2022 को फर्जी बैनामा करा लिया। सभी ने मिलकर फर्जी कागजात तैयार किए और किसान महेश सिंह के रूप में अज्ञात व्यक्ति को रजिस्टार ऑफिस में पेश किया। कागजों पर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करा लिए गए। इतना ही नहीं खेत में गेहूं की फसल पड़ी थी, जबकि आरोपियों ने मौके पर गन्ने की फसल का फोटो बैनामे में लगाया है। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर किसान के होश उड़ गए। आनन-फानन में वह तहसील पहुंचा और जमीन से संबंधित दस्तावेज निकलवाए। बाद पुलिस से शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई तो किसान ने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने रहीस, उसकी पत्नी नाजरीन, पिता शाहिद, अधिवक्ता अनिल कुमार धारवान और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सीओ विजय कुमार राणा ने बताया कि मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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