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चेक में दर्ज अंकों में फेरबदल करने के मामले में कारोबारी पर एफआईआर
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चेक में दर्ज धनराशि के अंकों में फेरबदल करने के आरोप में ट्रैक्टर खरीद-फरोख्त करने वाले कारोबारी ने साझीदार पर ही धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। दो लाख रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बारह लाख रुपए करने का आरोप है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
एसओ सुनील मलिक के मुताबिक डिडौली निवासी तस्लीम अहमद पुराने ट्रैक्टर खरीदने बेचने का कारोबार करते हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2019 में अमरोहा के मोहल्ला बड़ा बाजार निवासी दीपक स्वरूप टंडन कारोबार में साझेदारी बने थे। दीपक टंडन ने जो भी पैसा कारोबार में लगाया, उन्हें मुनाफे के साथ लौटा दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2021 में दोनों साझीदार अलग हो गए थे।
इस दौरान दीपक टंडन के आठ लाख 47 हजार रुपये तस्लीम पर बकाया रहे। लेकिन धनराशि से खरीदे गए ट्रैक्टर की बिक्री नहीं हुई थी। इसलिए तस्लीम ने भुगतान के लिए दीपक टंडन से कुछ दिन का समय मांगा। आरोप है कि दीपक टंडन ने डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस के माध्यम से तस्लीम को बुलवा लिया। जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। पुलिस की मौजूदगी में तस्लीम ने दीपक को 8 लाख 47 हजार रुपये के चेक दिए थे। तस्लीम का आरोप है कि दो लाख रुपये के एक चेक पर केवल अंकों में धनराशि लिखवाई गई, ना की शब्दों में। बाद में दीपक ने चेक में धनराशि दो लाख की जगह बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर तस्लीम ने बैंक में लेनदेन पर रोक लगवा दी और डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा पीड़ित तस्लीम ने न्यायालय की शरण ली। एसओ ने बताया कि बुधवार की रात न्यायालय के आदेश पर दीपक स्वरूप टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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एसओ सुनील मलिक के मुताबिक डिडौली निवासी तस्लीम अहमद पुराने ट्रैक्टर खरीदने बेचने का कारोबार करते हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2019 में अमरोहा के मोहल्ला बड़ा बाजार निवासी दीपक स्वरूप टंडन कारोबार में साझेदारी बने थे। दीपक टंडन ने जो भी पैसा कारोबार में लगाया, उन्हें मुनाफे के साथ लौटा दिया जाता था, लेकिन वर्ष 2021 में दोनों साझीदार अलग हो गए थे।
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इस दौरान दीपक टंडन के आठ लाख 47 हजार रुपये तस्लीम पर बकाया रहे। लेकिन धनराशि से खरीदे गए ट्रैक्टर की बिक्री नहीं हुई थी। इसलिए तस्लीम ने भुगतान के लिए दीपक टंडन से कुछ दिन का समय मांगा। आरोप है कि दीपक टंडन ने डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस के माध्यम से तस्लीम को बुलवा लिया। जहां दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। पुलिस की मौजूदगी में तस्लीम ने दीपक को 8 लाख 47 हजार रुपये के चेक दिए थे। तस्लीम का आरोप है कि दो लाख रुपये के एक चेक पर केवल अंकों में धनराशि लिखवाई गई, ना की शब्दों में। बाद में दीपक ने चेक में धनराशि दो लाख की जगह बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर तस्लीम ने बैंक में लेनदेन पर रोक लगवा दी और डिडौली कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा पीड़ित तस्लीम ने न्यायालय की शरण ली। एसओ ने बताया कि बुधवार की रात न्यायालय के आदेश पर दीपक स्वरूप टंडन के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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