{"_id":"6a00cc2fb7ed304c89082541","slug":"fir-against-operator-of-illegally-operated-private-hospital-jpnagar-news-c-284-1-smbd1016-163377-2026-05-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amroha News: अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल के संचालक पर प्राथमिकी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amroha News: अवैध रूप से संचालित निजी अस्पताल के संचालक पर प्राथमिकी
Sun, 10 May 2026 11:49 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sun, 10 May 2026 11:49 PM IST
विज्ञापन
रहरा। निजी अस्पताल में महिला सिजेरियन ऑपरेशन का वीडियो वायरल मामले में सीएमओ डॉ. योगेंद्र सिंह के निर्देश पर संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
क्षेत्र में अपंजीकृत अस्पतालों के संचालन में बड़े पैमाने पर खेल किया जा रहा है। जिले में अलग-अलग जगहों पर इस तरह के प्रकरण ज्यादा सामने आ रहे हैं। चार मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें सिजेरियन ऑपरेशन किया जा रहा था। सीएमओ के द्वारा वीडियो की जांच की गई तो सामने आया कि यह वीडियो रहरा के भावना अस्पताल का है। सीएमओ डॉ. योगेंद्र सिंह ने बताया कि रहरा के भावना हॉस्पिटल की ओटी को 16 अप्रैल को सील किया गया था, इस अस्पताल में कई प्रकार की एक्सपायरी दवाएं भी मिली थीं। रहरा थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि सीएमओ की तहरीर पर मामले में भावना अस्पताल के संचालक हरीश राणा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (2), 319 (2) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15 (3) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
क्षेत्र में अपंजीकृत अस्पतालों के संचालन में बड़े पैमाने पर खेल किया जा रहा है। जिले में अलग-अलग जगहों पर इस तरह के प्रकरण ज्यादा सामने आ रहे हैं। चार मई को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें सिजेरियन ऑपरेशन किया जा रहा था। सीएमओ के द्वारा वीडियो की जांच की गई तो सामने आया कि यह वीडियो रहरा के भावना अस्पताल का है। सीएमओ डॉ. योगेंद्र सिंह ने बताया कि रहरा के भावना हॉस्पिटल की ओटी को 16 अप्रैल को सील किया गया था, इस अस्पताल में कई प्रकार की एक्सपायरी दवाएं भी मिली थीं। रहरा थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि सीएमओ की तहरीर पर मामले में भावना अस्पताल के संचालक हरीश राणा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (2), 319 (2) इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15 (3) और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन