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Amroha News: बिस्कुट और किचन की चिमनी बनाने वाली कंपनी पर 50-50 हजार का जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 06 Jan 2024 01:06 AM IST
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Fine of Rs 50,000 each on biscuit and kitchen chimney manufacturing company
गजरौला(अमरोहा)। बिस्कुट कंपनी के पैकेट पर घोषणा सही नहीं पाए जाने और रसोई की चिमनी बनाने वाली कंपनी पर बाट-माप निरीक्षक गजरौला ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बिस्कुट पैकेट पर यह नहीं लिखा था कि कब तक खाने योग्य रहेगा और खराब होने की तारीख क्या है।
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गजरौला बाट-माप निरीक्षक शीबा कादरी ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता जागरूकता नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। जिसमें बताया कि कंपनी के बिस्कुट पैकेट पर यह नहीं लिखा है कि यह कब बनाया गया है। कब तक यह खराब नहीं होगा। शिकायतकर्ता ने एक पैकेट उनके कार्यालय में लाकर दिया। उस पर बाट-माप विभाग के नियम के मुताबिक घोषणा नहीं थी। जिसके चलते कंपनी के अधिकारियों से बात कर उनको अवगत कराया गया। कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा यह शिकायत मिली कि एक कंपनी रसोई की चिमनी बनाने में मानकों की अनदेखी कर रही है। उसका आकार मानक से कम है। मौके पर जाकर जांच पड़ताल करने में आकार मानक से कम पाया गया। कंपनी के अफसरों को मानकों की अनदेखी करने का नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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बाट-माप निरीक्षक शीबा कादरी का कहना है कि मानकों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। घटतौली कर रहे दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उपभोक्ताओं का हक किसी को नहीं मारने दिया जाएगा।
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