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Amroha News: 31 के बाद दस फीसदी छूट से वंचित रह जाएंगे बिजली उपभोक्ता
Thu, 26 Dec 2024 12:02 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 26 Dec 2024 12:02 AM IST
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गजरौला (अमरोहा)।
ओटीएस के दायरे में आए बिजली विभाग के 52 हजार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद उपभोक्ता बिजली विभाग की दस प्रतिशत छूट का फायदा लेने से वंचित रह सकते हैं। विभाग के अफसरों ने ओटीएस के तहत पंजीकरण करा कर लाभ उठाने को कहा है।
विद्युत वितरण खंड में कुल 94 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें निजी नलकूप स्वामी 12 हजार, औद्योगिक उपभोक्ता 800 और घरेलू उपभोक्ता 74 हजार हैं। इनमें से 52 हजार उपभोक्ता ओटीएस के दायरे में आते हैं। जिन पर 40 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। बिजली विभाग ने तीन चरण में ओटीएस योजना शुरू की है। जिसका प्रथम चरण 15 दिसंबर को शुरू हुआ। 31 दिसंबर अंतिम तारीख है। प्रथम चरण की अंतिम तारीख तक एक साथ बिल जमा करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 ब्याज की छूट मिलेगी। इसके बाद छूट दस प्रतिशत कम हो जाएगी। अधिशासी अभियंता नीरज कुमार का कहना है कि अभी तक तीन हजार उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ उठाया है। उन्होंने दो करोड़ रुपये बिल जमा किया है। 31 दिसंबर तक ओटीएस का लाभ नहीं उठाया तो दस प्रतिशत की छूट से वंचित रह सकते हैं।
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ओटीएस के दायरे में आए बिजली विभाग के 52 हजार उपभोक्ताओं को छूट का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद उपभोक्ता बिजली विभाग की दस प्रतिशत छूट का फायदा लेने से वंचित रह सकते हैं। विभाग के अफसरों ने ओटीएस के तहत पंजीकरण करा कर लाभ उठाने को कहा है।
विद्युत वितरण खंड में कुल 94 हजार उपभोक्ता हैं। इनमें निजी नलकूप स्वामी 12 हजार, औद्योगिक उपभोक्ता 800 और घरेलू उपभोक्ता 74 हजार हैं। इनमें से 52 हजार उपभोक्ता ओटीएस के दायरे में आते हैं। जिन पर 40 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। बिजली विभाग ने तीन चरण में ओटीएस योजना शुरू की है। जिसका प्रथम चरण 15 दिसंबर को शुरू हुआ। 31 दिसंबर अंतिम तारीख है। प्रथम चरण की अंतिम तारीख तक एक साथ बिल जमा करने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 100 ब्याज की छूट मिलेगी। इसके बाद छूट दस प्रतिशत कम हो जाएगी। अधिशासी अभियंता नीरज कुमार का कहना है कि अभी तक तीन हजार उपभोक्ताओं ने ओटीएस का लाभ उठाया है। उन्होंने दो करोड़ रुपये बिल जमा किया है। 31 दिसंबर तक ओटीएस का लाभ नहीं उठाया तो दस प्रतिशत की छूट से वंचित रह सकते हैं।

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