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सहकारिता के 1,916 बकायेदार लड़ सकते हैं चुनाव
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अमरोहा। सहकारिता विभाग के बकायेदार भी अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा सकते हैं। शासन ने बकायेदारों के चुनाव न लड़ने पर लगी रोक हटा दी है। ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ सकते हैं। जिले में अभी 1,916 लोग चिह्नित हुए हैं, जिन पर सहकारिता विभाग का 10.51 करोड़ रुपये बकाया है।
आप सहकारिता और भूमि विकास बैंक के बकायेदार हैं तो घबराए नहीं। पंचायती राज एक्ट के अनुसार, सहकारिता के बकायेदारों को नो ड्यूज प्रमाण पत्र से छूट मिल गई है। जिले में सहकारिता विभाग के कुल 7,885 बकायेदार हैं। इन लोगों पर 25.56 करोड़ रुपये का कर्ज है। हालांकि सहकारिता विभाग ने ऋण वसूली के लिए 3,498 लोगों को नोटिस जारी किया था। इन पर कुल 20.83 करोड़ रुपये बकाया हैं। हालांकि अब तक 1,582 लोगों ने बकाये की रकम चुका दी है। इन लोगों ने कुल 10.67 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। खास बात यह है कि यह लोग 50,000 रुपये से अधिक के बकायेदार थे।
लेकिन अब बाकी बचे 1,916 बकायेदार भी चुनाव लड़ सकते हैं। मालूम हो कि इन लोगों ने काफी समय पहले कृषि और गैर कृषि कार्यों के लिए कर्ज लिया था लेकिन इन लोगों ने कर्ज नहीं चुकाया था। इसके चलते कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे लेकिन बकाये की रकम के चलते कदम पीछे खींच लिए, लेकिन अब शासन के निर्देश पर जिले के सहकारी विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
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सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंक, ग्राम्य विकास बैंक से लोन लेने वालों को अदेय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यह लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इन लोगों को छूट मिल गई है।
दीपक थरेजा, सहायक निबंधक सहकारिता
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आप सहकारिता और भूमि विकास बैंक के बकायेदार हैं तो घबराए नहीं। पंचायती राज एक्ट के अनुसार, सहकारिता के बकायेदारों को नो ड्यूज प्रमाण पत्र से छूट मिल गई है। जिले में सहकारिता विभाग के कुल 7,885 बकायेदार हैं। इन लोगों पर 25.56 करोड़ रुपये का कर्ज है। हालांकि सहकारिता विभाग ने ऋण वसूली के लिए 3,498 लोगों को नोटिस जारी किया था। इन पर कुल 20.83 करोड़ रुपये बकाया हैं। हालांकि अब तक 1,582 लोगों ने बकाये की रकम चुका दी है। इन लोगों ने कुल 10.67 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। खास बात यह है कि यह लोग 50,000 रुपये से अधिक के बकायेदार थे।
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लेकिन अब बाकी बचे 1,916 बकायेदार भी चुनाव लड़ सकते हैं। मालूम हो कि इन लोगों ने काफी समय पहले कृषि और गैर कृषि कार्यों के लिए कर्ज लिया था लेकिन इन लोगों ने कर्ज नहीं चुकाया था। इसके चलते कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे लेकिन बकाये की रकम के चलते कदम पीछे खींच लिए, लेकिन अब शासन के निर्देश पर जिले के सहकारी विभाग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
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सहकारी समितियों, जिला सहकारी बैंक, ग्राम्य विकास बैंक से लोन लेने वालों को अदेय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। यह लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इन लोगों को छूट मिल गई है।
दीपक थरेजा, सहायक निबंधक सहकारिता