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Amroha News: मारपीट के आठ दोषियों को चार महीने की सजा
Thu, 10 Jul 2025 02:13 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 10 Jul 2025 02:13 AM IST
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अमरोहा। मारपीट के आठ दोषियों को कोर्ट ने चार महीने की सजा सुनाई है। साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल सभी दोषी जमानत पर जेल से बाहर हैं।
मारपीट की यह घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के कोकापुर गांव में हुई थी। गांव निवासी राजवती 27 जून 2018 को पति और बेटियों के साथ खेत पर काम कर रही थी। उनके खेत में गांव के कुछ लोगों ने चकरोड निकाल रखी है। राजवती ने आरोपियों से लेखपाल को बुलाकर पैमाइश करने के लिए कहा तो उन्होंने गालियां दी। साथ ही राजवती, उनके पति राजू व बेटियों के साथ भी मारपीट की।
मामले में पुलिस ने गांव के ही हरिदास, प्रेमदास, विजय, राजेंद्र, सिकंदर, महिपाल, जीतपाल व रवि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट संजय चौधरी की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को मारपीट के आरोप में दोषी करार दिया। साथ ही सभी को चार महीने की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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मारपीट की यह घटना आदमपुर थाना क्षेत्र के कोकापुर गांव में हुई थी। गांव निवासी राजवती 27 जून 2018 को पति और बेटियों के साथ खेत पर काम कर रही थी। उनके खेत में गांव के कुछ लोगों ने चकरोड निकाल रखी है। राजवती ने आरोपियों से लेखपाल को बुलाकर पैमाइश करने के लिए कहा तो उन्होंने गालियां दी। साथ ही राजवती, उनके पति राजू व बेटियों के साथ भी मारपीट की।
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मामले में पुलिस ने गांव के ही हरिदास, प्रेमदास, विजय, राजेंद्र, सिकंदर, महिपाल, जीतपाल व रवि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट संजय चौधरी की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में आखिरी सुनवाई की और साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर सभी आरोपियों को मारपीट के आरोप में दोषी करार दिया। साथ ही सभी को चार महीने की सजा और आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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