{"_id":"570bed584f1c1b52494a6b0d","slug":"maapeet-k-mamla","type":"story","status":"publish","title_hn":"संगीन धाराएं हटाने पर कोर्ट ने लगाई मुहर ","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
संगीन धाराएं हटाने पर कोर्ट ने लगाई मुहर
ब्यूरो/अमर उजाला, अमरोहा
Updated Tue, 12 Apr 2016 12:00 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बता दें कि चार अप्रैल की रात करीब नौ बजे भानपुर फाटक पर मंत्री के भतीजे इफ्तिखार अली की कार का टायर दिल्ली पुलिस के सिपाही गजेंद्र की कार से टकरा गया था। इसी बात को लेकर दोनों में हुई मारपीट में इफ्तिखार घायल हो गया था। पुलिस ने घायल की ओर से गजेंद्र और उसके बहनोई हरवीर समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।
इसी रात थाने में थाना धनौरा एसओ सतेंद्र कुमार समेत बाहरी लोगों ने सिपाही की हवालत से खींचकर पिटाई लगा दी थी। इससे गुस्साए जाट समाज के लोग आंदोलित हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने संगीन धाराओं को हटाने के लिए सीजेएम कोर्ट अमरोहा में प्रार्थना पत्र दिया था। विवेचक विजय यादव ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए लूट और जानलेवा हमले की धाराओं को हटा कर गाली-गलौच और मारपीट की धाराओं में तब्दील करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
इसी रात थाने में थाना धनौरा एसओ सतेंद्र कुमार समेत बाहरी लोगों ने सिपाही की हवालत से खींचकर पिटाई लगा दी थी। इससे गुस्साए जाट समाज के लोग आंदोलित हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने संगीन धाराओं को हटाने के लिए सीजेएम कोर्ट अमरोहा में प्रार्थना पत्र दिया था। विवेचक विजय यादव ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए लूट और जानलेवा हमले की धाराओं को हटा कर गाली-गलौच और मारपीट की धाराओं में तब्दील करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन