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Amroha News: रेलवे स्टेशन पर सिगरेट पीने वालों पर शिकंजा, 20 पर जुर्माना
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अमरोहा/गजरौला। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम सिगरेट में कश मारते हुए धुआं उड़ाते हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर ऐसा किया तो खैर नहीं होगी। जीआरपी ने स्टेशन परिसर में सिगरेट का धुआं उड़ाने पर शिकंजा कसा रही है। पिछले दो माह में जीआरपी ने 20 लोगों का चालान करते हुए 200-200 रुपये का जुर्माना वसूला है। गजरौला स्टेशन पर भी तीन माह में पांच लोगों पर कार्रवाई की है।
रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन के कोच में बीड़ी, सिगरेट आदि धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। लेकिन, रेलवे के कार्यालय या स्टेशन परिसर में भी ऐसा करना दंडनीय अपराध है। जिसे लेकर जीआरपी लगातार नजरें बनाए हुए है। जिले में अमरोहा और गजरौला में दो मुख्य स्टेशन हैं। जहां पर इन दिनों सिगरेट पीने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। जीआरपी चौकी इंचार्ज मनोज कुमार धनकड़ ने बताया कि बीते दो माह में अमरोहा स्टेशन परिसर में 20 लोग सिगरेट पीते हुए पकड़े जा चुके हैं। उनका चालान भी किया गया। बताया कि सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है। अब तक 4 हजार का जुर्माना वसूला गया है।
दिल्ली के युवक पर लगा दो सौ रुपये का जुर्माना
गजरौला। आरपीएफ के दरोगा विजयपाल सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे रेलवे स्टेशन एक युवक प्लेटफार्म-1 पर सिगरेट पी रहा था। आरपीएफ उसे थाने ले गई। युवक दिल्ली के आदर्श नगर का रहना वाला है। आरपीएफ ने उस पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया। आरपीएफ के थानाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि नियमित चेकिंग की जा रही है। बताया कि जुलाई से अब तक पांच लोग रेलवे स्टेशन पर बीडी-सिगरेट पीते पकड़े गए। जुलाई में दो केस सामने आए। अगस्त व सितंबर में एक-एक शख्स को सिगरेट पीते पकड़ा।
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थूकने व पोस्टर चिपकाने पर भी जुर्माना
अमरोहा। जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि धूम्रपान के साथ-साथ स्टेशन पर परिसर पर थूकना, पोस्टर चिपकाना, गंदगी फैलाना पर भी जुर्माना है। बताया कि थूकने पर 100 रुपये, ट्रेन या स्टेशन परिसर में सिगरेट पीने पर 200 रुपये, पोस्टर चिपकाने पर 500 रुपये व गंदगी फैलाने पर 100 रुपये जुर्माना है।
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रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन के कोच में बीड़ी, सिगरेट आदि धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। लेकिन, रेलवे के कार्यालय या स्टेशन परिसर में भी ऐसा करना दंडनीय अपराध है। जिसे लेकर जीआरपी लगातार नजरें बनाए हुए है। जिले में अमरोहा और गजरौला में दो मुख्य स्टेशन हैं। जहां पर इन दिनों सिगरेट पीने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। जीआरपी चौकी इंचार्ज मनोज कुमार धनकड़ ने बताया कि बीते दो माह में अमरोहा स्टेशन परिसर में 20 लोग सिगरेट पीते हुए पकड़े जा चुके हैं। उनका चालान भी किया गया। बताया कि सिगरेट पीते हुए पकड़े जाने पर 200 रुपये जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है। अब तक 4 हजार का जुर्माना वसूला गया है।
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दिल्ली के युवक पर लगा दो सौ रुपये का जुर्माना
गजरौला। आरपीएफ के दरोगा विजयपाल सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह साढ़े नौ बजे रेलवे स्टेशन एक युवक प्लेटफार्म-1 पर सिगरेट पी रहा था। आरपीएफ उसे थाने ले गई। युवक दिल्ली के आदर्श नगर का रहना वाला है। आरपीएफ ने उस पर दो सौ रुपये का जुर्माना लगाया। आरपीएफ के थानाध्यक्ष आशीष कुमार ने बताया कि नियमित चेकिंग की जा रही है। बताया कि जुलाई से अब तक पांच लोग रेलवे स्टेशन पर बीडी-सिगरेट पीते पकड़े गए। जुलाई में दो केस सामने आए। अगस्त व सितंबर में एक-एक शख्स को सिगरेट पीते पकड़ा।
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थूकने व पोस्टर चिपकाने पर भी जुर्माना
अमरोहा। जीआरपी चौकी प्रभारी ने बताया कि धूम्रपान के साथ-साथ स्टेशन पर परिसर पर थूकना, पोस्टर चिपकाना, गंदगी फैलाना पर भी जुर्माना है। बताया कि थूकने पर 100 रुपये, ट्रेन या स्टेशन परिसर में सिगरेट पीने पर 200 रुपये, पोस्टर चिपकाने पर 500 रुपये व गंदगी फैलाने पर 100 रुपये जुर्माना है।