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Amroha News: मिलावटखोरों पर शिकंजा, कोर्ट ने 6.47 लाख का जुर्माना लगाया
Thu, 13 Mar 2025 01:50 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Thu, 13 Mar 2025 01:50 AM IST
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अमरोहा। होली के मौके पर मिलावटी खाद्य पदार्थों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों कई सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं, कोर्ट में दायर 13 वादों के पर भी एडीएम एफआर ने 6.47 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन सभी मामलों में पनीर, दूध, मैदा आदि के नमूने मानक के विपरीत पाए गए थे।
इसमें पनीर का नमूना अधोमानक पाए जाने पर नई मंडी बुलंदशहर निवासी टीटू भाटी व रहरा निवासी कुलदीप कुमार पर 85 हजार रुपये, क्रीम, पनीर व रिफांइड ऑयल का नमूना सही न मिलने पर शिव कुमार निवासी नई मंडी बुलंदशहर निवासी शिव कुमार व रहरा के दढि़याल निवासी अगरदत्त शर्मा पर 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर अमरोहा के मोहल्ला किशनगढ़ निवासी नंद किशोर पर 10 हजार, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की ब्रिकी करने पर पाकबड़ा निवासी मोहम्मद आसिफ पर 10 हजार, पनीर का नमूना जांच में फेल होने पर हसनपुर के मोहल्ला हालीवाला निवासी बालशंकर गौड़ व गजरौला के शिव शर्मा पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। संवाद
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इसमें पनीर का नमूना अधोमानक पाए जाने पर नई मंडी बुलंदशहर निवासी टीटू भाटी व रहरा निवासी कुलदीप कुमार पर 85 हजार रुपये, क्रीम, पनीर व रिफांइड ऑयल का नमूना सही न मिलने पर शिव कुमार निवासी नई मंडी बुलंदशहर निवासी शिव कुमार व रहरा के दढि़याल निवासी अगरदत्त शर्मा पर 2.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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इसके अलावा दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर अमरोहा के मोहल्ला किशनगढ़ निवासी नंद किशोर पर 10 हजार, बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों की ब्रिकी करने पर पाकबड़ा निवासी मोहम्मद आसिफ पर 10 हजार, पनीर का नमूना जांच में फेल होने पर हसनपुर के मोहल्ला हालीवाला निवासी बालशंकर गौड़ व गजरौला के शिव शर्मा पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। संवाद
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