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पिता की चाकू घोंपकर हत्या में बेटे को उम्रकैद
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अमरोहा। पिता की चाकू से गोदकर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने हत्यारे बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है।
यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के तिगरिया नादिरशाह गांव की है। गांव में किसान जसवंत सिंह का परिवार रहता है। उनका बेटा महावीर शराब पीने का आदि था। आरोप है कि 26 जनवरी 2015 को वह शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। तभी पिता जसवंत सिंह ने इसका विरोध किया। आरोप है कि बेटे महावीर सिंह ने उनकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के भाई कुंवरपाल सिंह ने भतीजे के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश उमेश चंद द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने पिता के हत्यारे बेटे महावीर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उसके ऊपर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के तिगरिया नादिरशाह गांव की है। गांव में किसान जसवंत सिंह का परिवार रहता है। उनका बेटा महावीर शराब पीने का आदि था। आरोप है कि 26 जनवरी 2015 को वह शराब पीकर पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। तभी पिता जसवंत सिंह ने इसका विरोध किया। आरोप है कि बेटे महावीर सिंह ने उनकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक के भाई कुंवरपाल सिंह ने भतीजे के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गया था। यह मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश उमेश चंद द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। शासकीय अधिवक्ता नितिन बंसल ने अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने पिता के हत्यारे बेटे महावीर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उसके ऊपर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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