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Amroha News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 12 साल का कठोर कारावास
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अमरोहा। किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। फैसला सुनाए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार चार नवंबर 2024 की रात किसान का परिवार घर में सो रहा था। इसी दौरान हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाटूपुरा फतेहपुर गांव निवासी टीटू किसान की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शादी के इरादे से अपने साथ ले गया। आरोप है कि वह घर से करीब ढाई लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण भी ले गया। पिता की तहरीर पर टीटू समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
पुलिस ने टीटू को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के दौरान किशोरी के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं। टीटू को जेल भेज दिया गया, बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। सोमवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर टीटू को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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मामला गजरौला थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभियोजन के अनुसार चार नवंबर 2024 की रात किसान का परिवार घर में सो रहा था। इसी दौरान हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के बाटूपुरा फतेहपुर गांव निवासी टीटू किसान की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शादी के इरादे से अपने साथ ले गया। आरोप है कि वह घर से करीब ढाई लाख रुपये की नकदी और सोने-चांदी के आभूषण भी ले गया। पिता की तहरीर पर टीटू समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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पुलिस ने टीटू को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के दौरान किशोरी के बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई गईं। टीटू को जेल भेज दिया गया, बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया था।
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मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी ने पैरवी की। सोमवार को न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर टीटू को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।