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Amroha News: ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लेखाधिकारी को धमकी देने में ठेकेदार को दो साल की सजा

Sat, 30 Sep 2023 01:10 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Sat, 30 Sep 2023 01:10 AM IST
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Contractor sentenced to two years for threatening Account Officer of Rural Engineering Department
अमरोहा। दो साल पहले विकास भवन स्थित ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय में लेखाधिकारी को धमकी और जाति सूचक शब्द कहने की मामले में न्यायालय ने ठेकेदार को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर साढ़े पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। फिलहाल दोषी ठेकेदार जमानत पर जेल से बाहर था।
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पीड़ित अश्वनी कुमार गौरव विकास भवन स्थित ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के कार्यालय में प्रभागीय लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। नौ जून 2021 की दोपहर एक बजे अश्वनी कुमार गौरव कार्यालय में बैठकर शासकीय कार्यों को निपटा रहे थे। तभी विभाग से जुड़े देहात थानाक्षेत्र के मझौला खुर्द गांव के रहने वाला ठेकेदार मुनीराम वहां पहुंच गया और गाली-गलौज करने लगा। जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। लेखाधिकारी के शोर मचाने पर आसपास के कार्यालय में मौजूद कर्मचारी मौके पर आ गए। जिसके बाद ठेकेदार मुनीराम जान से मारने की धमकी देता हुआ चला गया। सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाई। इस मामले में अश्वनी कुमार गौरव ने देहात थाने में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बाद में पुलिस ने ठेकेदार मुनीराम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एससी एसटी एक्ट तृप्ता चौधरी कर रही थी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज सक्सेना पैरवी कर रहे थे। न्यायालय ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, धमकी देने और गाली गलौच व एससी एसटी एक्ट के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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