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Amroha News: मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य पर केस
Sat, 31 May 2025 01:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
Updated Sat, 31 May 2025 01:59 AM IST
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अमरोहा।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता लेने के मामले में मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पालिका ईओ तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
ईओ डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि निजामपुर गर्वी अमरोहा धनौरा रोड पर स्थित है। यहीं पर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है। जब विद्यालय की मान्यता ली गई थी, उस समय विद्यालय प्रबंधक द्वारा पालिका की एनओसी लगाई थी। जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया दर्शाया गया था। जबकि, उसे पालिका ईओ जारी करता है। वहीं जिस समय की पालिका की एनओसी लगाई गई है। उस समय निजामपुर गर्वी पालिका क्षेत्र में नहीं था।
ऐसी स्थिति में पालिका द्वारा मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी को कोई भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था। एनओसी पालिका कार्यालय से 24 जनवरी 2018 को जारी होना दर्शाया गया है, जबकि निजामपुर गर्वी क्षेत्र शासन की अधिसूचना 21 जुलाई 2022 तक पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं था। मामले में प्रबंधक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया लेकिन, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
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आठ अगस्त 2024 को जारी हुए थे निर्देश
अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने 8 अगस्त 2024 को मेस्को इंस्टीट्यूट के खिलाफ कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त किए जाने के विषय में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही फार्मेसी द्वारा अनुचित एवं अवैध प्रकार से शासकीय लाभ प्राप्त किए जाने की बात सामने आई थी। मामले को गंभीरता से लेकर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की गई। सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।
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फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता लेने के मामले में मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अन्य लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पालिका ईओ तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।
ईओ डॉ. बृजेश कुमार ने बताया कि निजामपुर गर्वी अमरोहा धनौरा रोड पर स्थित है। यहीं पर मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी है। जब विद्यालय की मान्यता ली गई थी, उस समय विद्यालय प्रबंधक द्वारा पालिका की एनओसी लगाई थी। जिसे नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया दर्शाया गया था। जबकि, उसे पालिका ईओ जारी करता है। वहीं जिस समय की पालिका की एनओसी लगाई गई है। उस समय निजामपुर गर्वी पालिका क्षेत्र में नहीं था।
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ऐसी स्थिति में पालिका द्वारा मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी को कोई भी प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था। एनओसी पालिका कार्यालय से 24 जनवरी 2018 को जारी होना दर्शाया गया है, जबकि निजामपुर गर्वी क्षेत्र शासन की अधिसूचना 21 जुलाई 2022 तक पालिका क्षेत्र में शामिल नहीं था। मामले में प्रबंधक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया लेकिन, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
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आठ अगस्त 2024 को जारी हुए थे निर्देश
अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने 8 अगस्त 2024 को मेस्को इंस्टीट्यूट के खिलाफ कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मान्यता प्राप्त किए जाने के विषय में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही फार्मेसी द्वारा अनुचित एवं अवैध प्रकार से शासकीय लाभ प्राप्त किए जाने की बात सामने आई थी। मामले को गंभीरता से लेकर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की गई। सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि मेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रबंधक, प्रधानाचार्य व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।