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Amroha News: छत्तीसगढ़ की हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने में सात लोगों पर केस
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अमरोहा। छत्तीसगढ़ की युवती को प्रेमजाल में फंसा कर धर्म परिवर्तन करने के बाद निकाह करने के मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में पाकबड़ा का रहने वाला सपा नेता भी शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
देहात थाना क्षेत्र के कैलसा निवासी मरियम ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि उसके जेठ के बेटे सुहैल उर्फ बब्लू ने छत्तीसगढ़ की रहने वाली हिंदू युवती को व्हाटसएप के माध्यम से प्रेमजाल में फंसा लिया। खुद को हिंदू धर्म से बताकर सुहैल युवती से बात करने लगा। करीब एक साल पहले सुहैल उर्फ बब्लू के कहने पर युवती घर से भागकर दिल्ली आ गई थी। यहां आरोपी सुहैल उर्फ बब्लू अपनी बहन बहनोई के घर रहता था। दिल्ली आने के बाद युवती को आरोपी सुहैल उर्फ बब्लू के धर्म के बारे में जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। लेकिन आरोपी ने अपने परिजनों के सहयोग से युवती को बंधक बना लिया। बाद में अपहरण कर अमरोहा ले आए। यहां मोहल्ला दानिशमंदान में किराए के मकान में जबरन धर्मांतरण कराकर उससे निकाह कर लिया। धर्मांतरण के बाद युवती का नाम बदलकर फातिमा रख दिया। धर्मांतरण का मामला सामने आते ही पुलिस सक्रिय हो गई। बुधवार को नगर कोतवाली पुलिस ने युवक के परिजनों को कोतवाली बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। सीओ सदर विजय कुमार राणा के मुताबिक प्रेमी युगल ने 2020 में स्वेच्छा से शादी की थी। दोनों ही बालिग हैं। इस शादी से युवती के परिजनों को भी कोई एतराज नहीं है। चार महीना पहले युवती ने एक बेटी को भी जन्म दिया है। फिलहाल वह अपने मायके छत्तीसगढ़ गई हुई है जबकि आरोपी युवक नासिक में नौकरी कर रहा है। पुलिस ने पीड़िता को लिखित में अपना पक्ष रखने के लिए अमरोहा बुलाया है। वहीं बृहस्पतिवार को सीओ सतीश चंद पांडेय ने बताया कि मरियम की शिकायत पर मोहम्मद इसहाक, सायरा बानो, सुहैल उर्फ बब्लू, खेरो, नसरीन, शमीम अहमद और सपा नेता प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सीओ सतीश चंद पांडेय ने बताया कि आईपीसी की धारा 363, 504, 323, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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देहात थाना क्षेत्र के कैलसा निवासी मरियम ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि उसके जेठ के बेटे सुहैल उर्फ बब्लू ने छत्तीसगढ़ की रहने वाली हिंदू युवती को व्हाटसएप के माध्यम से प्रेमजाल में फंसा लिया। खुद को हिंदू धर्म से बताकर सुहैल युवती से बात करने लगा। करीब एक साल पहले सुहैल उर्फ बब्लू के कहने पर युवती घर से भागकर दिल्ली आ गई थी। यहां आरोपी सुहैल उर्फ बब्लू अपनी बहन बहनोई के घर रहता था। दिल्ली आने के बाद युवती को आरोपी सुहैल उर्फ बब्लू के धर्म के बारे में जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। लेकिन आरोपी ने अपने परिजनों के सहयोग से युवती को बंधक बना लिया। बाद में अपहरण कर अमरोहा ले आए। यहां मोहल्ला दानिशमंदान में किराए के मकान में जबरन धर्मांतरण कराकर उससे निकाह कर लिया। धर्मांतरण के बाद युवती का नाम बदलकर फातिमा रख दिया। धर्मांतरण का मामला सामने आते ही पुलिस सक्रिय हो गई। बुधवार को नगर कोतवाली पुलिस ने युवक के परिजनों को कोतवाली बुलाकर उनके बयान दर्ज किए। सीओ सदर विजय कुमार राणा के मुताबिक प्रेमी युगल ने 2020 में स्वेच्छा से शादी की थी। दोनों ही बालिग हैं। इस शादी से युवती के परिजनों को भी कोई एतराज नहीं है। चार महीना पहले युवती ने एक बेटी को भी जन्म दिया है। फिलहाल वह अपने मायके छत्तीसगढ़ गई हुई है जबकि आरोपी युवक नासिक में नौकरी कर रहा है। पुलिस ने पीड़िता को लिखित में अपना पक्ष रखने के लिए अमरोहा बुलाया है। वहीं बृहस्पतिवार को सीओ सतीश चंद पांडेय ने बताया कि मरियम की शिकायत पर मोहम्मद इसहाक, सायरा बानो, सुहैल उर्फ बब्लू, खेरो, नसरीन, शमीम अहमद और सपा नेता प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।
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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
सीओ सतीश चंद पांडेय ने बताया कि आईपीसी की धारा 363, 504, 323, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 5(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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