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हरियाणा निवासी धोखाधड़ी के आरोपी की संपत्ति कुर्क

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 22 Sep 2021 01:47 AM IST
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Attachment of property of accused of fraud, resident of Haryana
गजरौला। अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के मामले में साढ़े तीन साल से फरार चल रहे आरोपी के घर की पुलिस ने कुर्की कर ली। हरियाणा के कैथल निवासी आरोपी ने गजरौला में बहाने से एटीएम कार्ड बदलकर 21 हजार रुपये निकाल लिए थे। जिसके बाद से चल रहे आरोपी के खिलाफ कोर्ट की अनुमति लेकर कार्रवाई की गई।
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गजरौला थाना क्षेत्र के गांव शहवाजपुर डोर निवासी देवेंद्र सिंह पुत्र ओमकार सिंह 24 अप्रैल-18 को अपनी पत्नी रेखा देवी के साथ घरेलू कार्य से गजरौला में आया था। वह उसी दिन शाम को चार बजे एक एटीएम मशीन से एक हजार रुपये निकाल रहा था। इस बीच एक शख्स ने बहाने से देवेंद्र सिंह से उसका एटीएम कार्ड ले लिया था। उसके खाते से 21 हजार रुपये निकाल लिए थे। मोबाइल पर मैसेज आने व बैंक में जाकर बैलेंस चेक करने पर उसे अपने साथ धोखाधड़ी की जानकारी हुई थी।
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अगले दिन देवेंद्र ने गजरौला में आकर उसे काफी तलाश किया, लेकिन हाथ नहीं लगा था। काफी कोशिश के बाद पता चला था कि धोखाधड़ी करने वाला आरोपी हरियाणा के कैथल जनपद के सीवान गांव का सोनू पुत्र धर्मपाल है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत करने, आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद वह न तो पुलिस की पकड़ में आया और न ही कोर्ट में हाजिर हुआ। जिस पर पुलिस ने कोर्ट से उसकी कुर्की की अनुमति ली। जिसके बाद थाना पुलिस हरियाणा के कैथल जिले में उसके घर पहुंची और आरोपी के घर की संपत्ति कुर्क की। थाना प्रभारी शरद मलिक का कहना है कि अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के आरोपी के घर की संपत्ति कुर्क कर ली गई है।
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