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Amroha News: अवैध बूचड़खानों पर होगी कार्रवाई, धार्मिक स्थान के पास मांस की दुकान होगी बंद

Wed, 02 Apr 2025 01:53 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा
संवाद न्यूज एजेंसी, अमरोहा Updated Wed, 02 Apr 2025 01:53 AM IST
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Action will be taken against illegal slaughter houses, meat shops near religious places will be closed
अमरोहा। जिले में संचालित अवैध बूचड़खानों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास मांस की दुकानों को भी बंद कराया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने जिले में डीएम की अध्यक्षता में दस सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा है। प्रमुख सचिव के आदेशों को संज्ञान में लेकर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आभा दत्त ने भी निर्देश किए हैं।
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प्रदेश सरकार ने अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी डीएम, पुलिस आयुक्तों व नगर आयुक्तों को अवैध बूचड़खानों को बंद कराने और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पर प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया है।
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इनमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, ईओ, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। साथ ही निर्देश दिए है कि छह अप्रैल को राम नवमी के दिन विशेष प्रतिबंध लागू होगा। इस दिन पशु वध और मांस की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
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