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किशोरी से छेड़खानी में दोषी को पांच साल की सजा, 10 हजार जुर्माना

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 01:39 AM IST
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Accused sentenced to five years in molesting teenager
अमरोहा। किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो प्रथम) की अदालत ने अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में छेड़छाड़ की घटना घटित हुई थी। गांव में किसान का परिवार रहता है। आठ दिसंबर 2014 की शाम उसकी 13 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। आरोप था कि आरोपी ओमवेश किशोरी को बहलाकर एक मढैयां में ले गया। यहां उसके साथ छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। किशोरी ने मां के घर पहुंचने पर अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता की मां ने आरोपी ओमवेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल आरोपी जमानत पर जेल से बाहर था। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो प्रथम) अवधेश कुमार सिंह की अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अदालत ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। अदालत ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ओमवेश को दोषी करार दिया और पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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