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आठ वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jul 2022 12:30 AM IST
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20 years imprisonment for raping eight year old boy
आठ वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि में से पंद्रह हजार रुपये पीड़ित बालक को सौंपने के आदेश दिए हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही दोषी जेल में बंद है, उसे जमानत नहीं मिल सकी थी।
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यह घटना सैदनगली थानाक्षेत्र के एक कस्बे की है। यहां पर मजदूर का परिवार रहता है। 18 जून 2021 को मजदूर का 8 वर्षीय बेटा खाना खाकर दिन में ग्यारह बजे घर से बाहर घूमने निकला था। तभी पड़ोस मोहल्ले में रहने वाला मुशीर बालक को बहला-फुसलाकर खंडहर नुमा मकान में ले गया। जहां उसने बालक के साथ दुष्कर्म किया। बच्चे को तलाश करते हुए उसके पिता व चाचा मौके पर पहुंच गए और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की। लेकिन मुशीर मौके से भाग निकला। पीड़ित बालक के पिता ने थाने पहुंचकर आरोपी मुशीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने मुशीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के बाद से ही मुशीर जेल में बंद है। उसे जमानत नहीं मिल सकी थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ.कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मुशीर को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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