{"_id":"6a2b07dca32149042601c18f","slug":"verdict-in-rajan-murder-case-on-june-24-amethi-news-c-96-1-ame1002-167965-2026-06-12","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: राजन हत्याकांड में फैसला 24 जून को","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: राजन हत्याकांड में फैसला 24 जून को
Fri, 12 Jun 2026 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Fri, 12 Jun 2026 12:39 AM IST
विज्ञापन
अमेठी सिटी। संदीप यादव उर्फ राजन हत्याकांड से जुड़े चर्चित मामले में एडीजे प्रथम सुल्तानपुर संध्या चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले में 24 जून को निर्णय सुनाया जाएगा।
पीपरपुर के परसूपुर मजरे रामपुर निवासी पूर्व प्रधान दशरथ यादव ने 23 अगस्त 2014 को अपने बेटे संदीप यादव उर्फ राजन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को छिपाने का प्रयास किया गया। मामले में ठाकुरराम का पुरवा निवासी बृजेश सिंह उर्फ कल्लू, उमेश सिंह, दिनेश सिंह उर्फ सूबेदार, भारामल का पुरवा निवासी संतोष सिंह तथा असरवन गांव निवासी सूरज सिंह को नामजद किया गया था।
आरोपी संतोष सिंह लंबे समय से गैरहाजिर चल रहा है। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है और उसका मुकदमा एडीजे चतुर्थ सुल्तानपुर की अदालत में लंबित है। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी, कुर्की और जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं शेष चार आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में 24 जून को फैसला सुनाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
पीपरपुर के परसूपुर मजरे रामपुर निवासी पूर्व प्रधान दशरथ यादव ने 23 अगस्त 2014 को अपने बेटे संदीप यादव उर्फ राजन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को छिपाने का प्रयास किया गया। मामले में ठाकुरराम का पुरवा निवासी बृजेश सिंह उर्फ कल्लू, उमेश सिंह, दिनेश सिंह उर्फ सूबेदार, भारामल का पुरवा निवासी संतोष सिंह तथा असरवन गांव निवासी सूरज सिंह को नामजद किया गया था।
विज्ञापन
आरोपी संतोष सिंह लंबे समय से गैरहाजिर चल रहा है। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है और उसका मुकदमा एडीजे चतुर्थ सुल्तानपुर की अदालत में लंबित है। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी, कुर्की और जमानतदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं शेष चार आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे में 24 जून को फैसला सुनाया जाएगा।
विज्ञापन