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Amethi News: हत्या के प्रयास में तीन दोषियों को दस साल की सजा

Sat, 09 Mar 2024 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 09 Mar 2024 01:52 AM IST
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Ten years imprisonment to three accused in attempt to murder
अमेठी सिटी। मुसाफिरखाना कस्बा निवासी पर जान लेवा हमले करने के मामले में नामजद तीन आरोपियों को कोर्ट से सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों को दस की कैद के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाने की दशा पांच माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा।मुसाफिरखाना कस्बा निवासी श्रीपाल पासी ने 2000 में सुल्तानपुर जिले के बल्दीराय थाने के बीही निदूरा गांव निवासी रामकांत मिश्र, मंशा अग्रहरि व अनिरूद्ध अग्रहरि पर जाने से मारने की नियत से तंमचे से फायर करने व एससीएसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया।
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दर्ज केस की जांच करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में लंबित केस की पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन में चयन करते हुए प्रभावी परैवी शुरु की। गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
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विशेष जज एससी एसटी एक्ट ने तीनों पर आरोप सिद्ध होने के बाद बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों को 10 वर्ष की कैद के साथ 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की दशा में पांच माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। एसपी अनूप कुमार सिंह ने कोर्ट से तीनों को सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।
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