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मिलवाटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर करें कार्रवाई
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08 : गौरीगंज : कैंप कार्यालय में बैठक करते डीएम। -संवाद
- फोटो : AMETHI
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गौरीगंज (अमेठी)। जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने के लिए डीएम ने बैठक कर बिंदुवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन समिति सदस्यों को ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
डीएम अरुण कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अफसरों को अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा नमूने संकलित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने का निर्देश दिया। कहा कि जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर दंडात्मक कार्रवाई करें।
अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी ने डीएम को बताया कि इस वर्ष 413 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापा मार कर 63 नमूने संकलित किए गए हैं। 27 प्रकरणों में दो लाख 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके साथ ही बिना लाइसेंस के संचालित 43 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है।
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दूध के 14 नमूने लिये गए जिसमें से दो के नमूने फेल होने पर उन पर कार्यवाही की गई है। डीएम ने मिलावट को लेकर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, बेकरी, आटा चक्की, ऑयल मिल, दूध कलेक्शन सेंटर के साथ ही विद्यालयों में मिड-डे-मील के अधिक से अधिक नमूने संकलित कर जांच कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदारों से अवैध वसूली न करे। छोटे व फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को परेशान न करें। दुकानदारों को पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही दुकानदारों को बिक्री किए गए सामानों का पक्का बिल ग्राहकों को देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। बैठक में अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन सिंह, सिद्धार्थ, रश्मि प्रभा सहित अन्य संबंधित अफसर व कर्मी मौजूद रहे।
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डीएम अरुण कुमार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अफसरों को अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा नमूने संकलित कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने का निर्देश दिया। कहा कि जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर दंडात्मक कार्रवाई करें।
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अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी ने डीएम को बताया कि इस वर्ष 413 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापा मार कर 63 नमूने संकलित किए गए हैं। 27 प्रकरणों में दो लाख 33 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके साथ ही बिना लाइसेंस के संचालित 43 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है।
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दूध के 14 नमूने लिये गए जिसमें से दो के नमूने फेल होने पर उन पर कार्यवाही की गई है। डीएम ने मिलावट को लेकर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, बेकरी, आटा चक्की, ऑयल मिल, दूध कलेक्शन सेंटर के साथ ही विद्यालयों में मिड-डे-मील के अधिक से अधिक नमूने संकलित कर जांच कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी दुकानदारों से अवैध वसूली न करे। छोटे व फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को परेशान न करें। दुकानदारों को पॉलीथिन का प्रयोग नहीं करने के लिए प्रेरित करने के साथ ही दुकानदारों को बिक्री किए गए सामानों का पक्का बिल ग्राहकों को देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। बैठक में अभिहित अधिकारी राजेश द्विवेदी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी रोशन सिंह, सिद्धार्थ, रश्मि प्रभा सहित अन्य संबंधित अफसर व कर्मी मौजूद रहे।