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ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर लगेंगी स्ट्रीट लाइट

Mon, 13 Sep 2021 11:20 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 13 Sep 2021 11:20 PM IST
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Street light will be installed on public places of village panchayats
गौरीगंज (अमेठी)। शासन ने ग्राम पंचायतों में जिला व क्षेत्र पंचायत द्वारा कार्य करने प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। जिला व क्षेत्र पंचायत को ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थलों पर एलईडी लाइट लगवाने की अनुमति दी गई है। शेष स्थल बचने के बाद ग्राम पंचायत से लाइट लगवाई जाएगी। डीएम ने संबंधित को पत्र जारी कर आदेश दिया है।
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शासन का निर्देश मिलने के बाद डीएम अरुण कुमार ने अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, सभी बीडीओ व एडीओ पंचायतों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि ग्राम पंचायतों में कार्य करने के लिए जिला व क्षेत्र पंचायत पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है।
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जिला व क्षेत्र पंचायतें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से एलईडी लाइट लगाएंगी। डुप्लीकेसी रोकने के लिए लगाई जाने वाली लाइटों की जियो टैगिंग को अनिवार्य किया गया है। डीएम ने कहा है कि 32 एमएम की करीब दो मीटर की जीआई पाइप में लाइट को पोल पर लगाना होगा।
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इस कार्य की दर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लागू होगी। जिला व क्षेत्र पंचायतें एलईडी लाइट का क्रय जेम पोर्टल से ही करेंगी। यह भी कहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन रजिस्टर्ड कंपनी है। जो एलईडी लाइट स्थापना की दक्षता रखती है।
एडीओ से मांगी गई सूचना
डीएम के आदेश पर डीपीआरओ कार्यालय की ओर से सभी एडीओ पंचायत से ग्राम पंचायतों में लगी एलईडी लाइट की स्थान वार तथा जहां लाइटें लगनी हैं उसकी सूचना मांगी गई है। इसी आधार पर जिला व क्षेत्र पंचायत को लाइट लगाने को कहा जाएगा।
निर्धारित दरों पर क्रय होंगी लाइटें
डीएम ने सभी को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा निर्धारित दरों पर ही एलईडी लाइटें क्रय करने को कहा है। बताया है कि 18 वाट की एलईडी 3,199 रुपये, 24 वाट की 3,385 रुपये, 35 वाट की 3,482 रुपये तो 45 वाट की एलईडी लाइट क्रय के लिए 3,871 रुपये निर्धारित है।
इतनी दूरियों पर लगेंगी लाइट
डीएम की ओर से एलईडी लाइट लगाने के लिए पोल की दूरी के अनुसार तय की गई है। कहा गया है कि एक से दूसरे पोल की 30 मीटर से कम दूरी पर 18 वाट, 30 मीटर से अधिक दूरी होने पर 24 वाट, 50 मीटर होने पर 35 वाट तो एक से दूसरे पोल की दूरी 75 मीटर होने पर 45 वाट की एलईडी लगवाने को कहा गया है।

ग्राम पंचायतें करेंगी रख-रखाव
डीएम ने कहा कि जिला व क्षेत्र पंचायतों से लाइटें लगाने के बाद उसकी वारंटी समाप्त होने रख-रखाव तथा विद्युत बिल का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा। डीएम ने सभी को नियमानुसार कार्य करने को कहा है।
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