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निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों का पोर्टल पर होगा पंजीयन
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गौरीगंज (अमेठी)। जिले में संचालित निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने व शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ देने के लिए आरटीई पोर्टल से निगरानी होगी। परियोजना निदेशक बेसिक ने सभी निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों का पंजीकरण पोर्टल पर कराने का निर्देश दिया है। बीएसए ने बीईओ के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी कर आरटीई पोर्टल पर 25 जनवरी तक त्रुटिरहित पंजीकरण करने को कहा है।
निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए परियोजना निदेशक बेसिक ने निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों का स्कूल मॉड्यूल तैयार करने की योजना बनाई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए निदेशक का निर्देश मिलने के बाद बीएसए विनोद कुमार मिश्र ने बीईओ ने माध्यम से सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी किया है।
पत्र में आरटीई पोर्टल पर स्कूल लॉगिन व आईडी से 25 जनवरी तक त्रुटिरहित पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। जिला समन्वयक संजय मौर्य ने बताया कि स्कूलों को पोर्टल की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड से स्कूल में मौजूद सुविधा, संसाधन, पंजीकृत बच्चे, शिक्षक समेत अन्य ब्यौरा अपलोड करना होगा।
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ब्यौरा अपलोड होने के बाद बीईओ से सुविधाओं का सत्यापन कर पोर्टल पर लॉक किया जाएगा। पोर्टल पर लॉक होने के बाद स्कूलों को प्रतिपूर्ति योजना समेत विभाग की ओर से संचालित योजना का लाभ दिया जाएगा। डीसी ने बताया कि पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक पंजीयन नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए परियोजना निदेशक बेसिक ने निजी व मान्यता प्राप्त स्कूलों का स्कूल मॉड्यूल तैयार करने की योजना बनाई है। कवायद सफल हो सके इसके लिए निदेशक का निर्देश मिलने के बाद बीएसए विनोद कुमार मिश्र ने बीईओ ने माध्यम से सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी किया है।
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पत्र में आरटीई पोर्टल पर स्कूल लॉगिन व आईडी से 25 जनवरी तक त्रुटिरहित पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। जिला समन्वयक संजय मौर्य ने बताया कि स्कूलों को पोर्टल की वेबसाइट पर अपनी लॉगिन आईडी व पासवर्ड से स्कूल में मौजूद सुविधा, संसाधन, पंजीकृत बच्चे, शिक्षक समेत अन्य ब्यौरा अपलोड करना होगा।
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ब्यौरा अपलोड होने के बाद बीईओ से सुविधाओं का सत्यापन कर पोर्टल पर लॉक किया जाएगा। पोर्टल पर लॉक होने के बाद स्कूलों को प्रतिपूर्ति योजना समेत विभाग की ओर से संचालित योजना का लाभ दिया जाएगा। डीसी ने बताया कि पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक पंजीयन नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।