फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Order to remove the administrator quashed without considering the response

Amethi News: जवाब पर विचार किए बिना प्रशासक को हटाने का आदेश निरस्त

Sat, 17 Oct 2026 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 17 Oct 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Order to remove the administrator quashed without considering the response
अमेठी सिटी। संग्रामपुर विकासखंड की ठेंगहा ग्राम पंचायत की प्रशासक सुदामा देवी को पद से हटाने और 1,61,198 रुपये की वसूली का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निरस्त कर दिया है। अदालत ने जवाब पर विचार किए बिना कार्रवाई को अनुचित मानते हुए जिलाधिकारी को चार सप्ताह में नया आदेश पारित करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन



सुदामा देवी ने जिलाधिकारी के 19 सितंबर 2026 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके तहत उन्हें पद से हटाने और 1,61,198 रुपये की वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई में प्रशासक के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि सरकारी धन का गबन नहीं हुआ था और विकास कार्य भी कराए गए थे। आरोप निर्धारित स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर कार्य कराने का था। अधिवक्ताओं ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किए बिना कार्रवाई की गई।
विज्ञापन



राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जिला पंचायत राज अधिकारी के लिखित निर्देश अदालत में प्रस्तुत किए। इनके अनुसार प्रशासक को 20 अगस्त 2026 को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने का समय दिया गया था। नोटिस 23 अगस्त को मिला और प्रशासक का जवाब नौ सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया था। विभागीय रिपोर्ट आठ सितंबर को तैयार कर भेज दी गई थी। विभाग ने दलील दी कि जवाब निर्धारित अवधि के बाद मिलने के कारण उस पर विचार जरूरी नहीं था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed