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Amethi News: चुनाव में 12 लाख खर्च कर सकेंगे नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी
Sat, 08 Apr 2023 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 08 Apr 2023 11:23 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गौरीगंज (अमेठी)। नगरीय निकाय चुनाव में आयोग की ओर से प्रत्याशियों के खर्च का निर्धारण कर दिया गया है। चुनाव में निर्धारित से अधिक खर्च करने पर आयोकी ओर से निर्वाचन रद करने की चेतावनी दी गई है।
जिले में दो नगर पालिका परिषद (गौरीगंज व जायस) तथा दो नगर पंचायत (अमेठी व मुसाफिरखाना) है। दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में सभासद की 25-25 सीटें हैं। नगर पंचायत अमेठी में सभासद की 12 व मुसाफिरखाना में दस सीटें हैं। जिले के चारों निकायों में पदवार आरक्षण की अन्नंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटा है।
बता दें कि निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए उड़नदस्ता व स्टैटिक टीम का गठन हो चुका है। चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के साथ प्रचार-प्रसार में उम्मीदवारों को ओर से धन खर्च किया जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से निर्वाचन खर्च का निर्धारण कर दिया गया है।
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आयोग की ओर से नगर पालिका परिषद गौरीगंज व जायस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले अधिकतम 12 लाख रुपये प्रचार-प्रसार समेत अन्य निर्वाचन कार्य पर खर्च कर सकेंगे। दोनों पालिका परिषद के 25-25 वार्ड में सभासद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे। अमेठी और मुसाफिरखाना नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दो लाख रुपये तो सभासद प्रत्याशी 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
इनसेट
बनाना होगा खर्च रजिस्टर
चुनाव खर्च की निगरानी उड़नदस्ता के साथ व्यय परीक्षक टीम करेगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी को खर्च किए राशि का मदवार विवरण रजिस्टर में अंकित करते हुए नामित सदस्य से प्रमाणित कराना होगा। निर्धारित से अधिक धनराशि खर्च करने में उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
निगरानी की व्यवस्था बनाई
आयोग की ओर से निर्धारित धनराशि के अनुसार उम्मीदवारों को खर्च की अनुमति होगी। उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है।
अजित कुमार सिंह-एडीएम
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गौरीगंज (अमेठी)। नगरीय निकाय चुनाव में आयोग की ओर से प्रत्याशियों के खर्च का निर्धारण कर दिया गया है। चुनाव में निर्धारित से अधिक खर्च करने पर आयोकी ओर से निर्वाचन रद करने की चेतावनी दी गई है।
जिले में दो नगर पालिका परिषद (गौरीगंज व जायस) तथा दो नगर पंचायत (अमेठी व मुसाफिरखाना) है। दोनों नगर पालिका क्षेत्रों में सभासद की 25-25 सीटें हैं। नगर पंचायत अमेठी में सभासद की 12 व मुसाफिरखाना में दस सीटें हैं। जिले के चारों निकायों में पदवार आरक्षण की अन्नंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटा है।
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बता दें कि निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए उड़नदस्ता व स्टैटिक टीम का गठन हो चुका है। चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के साथ प्रचार-प्रसार में उम्मीदवारों को ओर से धन खर्च किया जाता है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से निर्वाचन खर्च का निर्धारण कर दिया गया है।
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आयोग की ओर से नगर पालिका परिषद गौरीगंज व जायस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले अधिकतम 12 लाख रुपये प्रचार-प्रसार समेत अन्य निर्वाचन कार्य पर खर्च कर सकेंगे। दोनों पालिका परिषद के 25-25 वार्ड में सभासद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपये खर्च कर पाएंगे। अमेठी और मुसाफिरखाना नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दो लाख रुपये तो सभासद प्रत्याशी 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
इनसेट
बनाना होगा खर्च रजिस्टर
चुनाव खर्च की निगरानी उड़नदस्ता के साथ व्यय परीक्षक टीम करेगी। चुनाव के दौरान प्रत्याशी को खर्च किए राशि का मदवार विवरण रजिस्टर में अंकित करते हुए नामित सदस्य से प्रमाणित कराना होगा। निर्धारित से अधिक धनराशि खर्च करने में उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वर्जन
निगरानी की व्यवस्था बनाई
आयोग की ओर से निर्धारित धनराशि के अनुसार उम्मीदवारों को खर्च की अनुमति होगी। उम्मीदवारों के खर्च की निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है।
अजित कुमार सिंह-एडीएम