{"_id":"675f25e292120659f9079984","slug":"liquor-shops-will-be-removed-from-the-state-highway-notice-sent-amethi-news-c-96-1-gon1004-131310-2024-12-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Amethi News: राज्य राजमार्ग से हटेंगी शराब की दुकानें, भेजा नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Amethi News: राज्य राजमार्ग से हटेंगी शराब की दुकानें, भेजा नोटिस
Mon, 16 Dec 2024 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 16 Dec 2024 12:24 AM IST
विज्ञापन
अमेठी सिटी। जिले में राज्य राजमार्ग से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। इसके लिए कुल 14 शराब विक्रेताओं को आबकारी विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया है। वहीं नगर पालिका गौरीगंज के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों को इस नियम में छूट मिलेगी।
जिले में गौरीगंज से जामो रोड को राज्य राजमार्ग घोषित किया गया है। आबकारी विभाग के अनुसार राजमार्ग के किनारे शराब की दुकानें संचालित नहीं की जा सकती हैं। जबकि नगर पालिका क्षेत्र में राजमार्ग के किनारे भी दुकान संचालित करने का नियम है। ऐसे में गौरीगंज नगर पालिका क्षेत्र में दुकानें संचालित हो सकेंगी। जबकि नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करीब 14 दुकानदारों को अपनी दुकान राजमार्ग से हटानी पड़ेगी।
इसके लिए विभाग की ओर से सभी को नोटिस दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश आर्य ने बताया कि दुकानदारों को राजमार्ग के किनारे से दुकान हटाने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिले में गौरीगंज से जामो रोड को राज्य राजमार्ग घोषित किया गया है। आबकारी विभाग के अनुसार राजमार्ग के किनारे शराब की दुकानें संचालित नहीं की जा सकती हैं। जबकि नगर पालिका क्षेत्र में राजमार्ग के किनारे भी दुकान संचालित करने का नियम है। ऐसे में गौरीगंज नगर पालिका क्षेत्र में दुकानें संचालित हो सकेंगी। जबकि नगर पालिका क्षेत्र से बाहर करीब 14 दुकानदारों को अपनी दुकान राजमार्ग से हटानी पड़ेगी।
विज्ञापन
इसके लिए विभाग की ओर से सभी को नोटिस दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश आर्य ने बताया कि दुकानदारों को राजमार्ग के किनारे से दुकान हटाने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन