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डाकघरों में चेक के जरिए होगा फिक्स डिपॉजिट
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अमेठी। डाकघरों में अब चेक के माध्यम से ही फिक्स डिपॉजिट हो सकेगा। आदेश के बाद एजेंटों के माध्यम से फिक्स डिपॉजिट का कार्य चेक बुक की उपलब्धता नहीं होने से पिछलेे 10 दिनों से ठप पड़ा है। जबकि अब तक एजेंट के माध्यम से ही फिक्स डिपॉजिट होता था जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है।
शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक डाक विभाग की योजनाएं घर-घर तक हैं।
डाक विभाग मेें शिक्षित एवं अनपढ़ दोनों प्रकार के ग्राहक हैं। शिक्षित ग्राहक जहां अपना कार्य स्वयं करा लेते हैं वहीं डाकघर के अनपढ़/ अंगूठा छाप ग्राहक एजेंटों के माध्यम से जमा निकासी व अन्य फिक्स डिपॉजिट कार्य कराते हैं। डाक विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब एजेंटों द्वारा होने वाला फिक्स डिपॉजिट नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), मासिक आय योजना (एमआईएस) तथा सावधि जमा (टीडी) के लिए चेक अनिवार्य कर दिया गया है।
डाकघर के ग्राहकों को अब एजेंट के माध्यम से बीस हजार रुपये से ऊपर के फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए डाक विभाग से जारी चेक देना अनिवार्य हो गया है। वहीं अनपढ़/अंगूठा छाप लोगों को डाकघर चेक बुक जारी नहीं करेगा। ऐसे में डाकघर के अनपढ़ ग्राहक की फिक्स डिपॉजिट के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गौरतलब है कि वर्तमान समय में डाकघरों में करीब 80 फीसदी से अधिक ग्राहक एजेंट के माध्यम से ही लेने देन व फिक्स डिपॉजिट का कार्य कराते हैं। नए आदेश के बाद से जहां डाकघर के एजेंट परेशान हैं वहीं ग्राहकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
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सीधे कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट
प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर डीपी तिवारी ने बताया कि अब डाकघर के ग्राहक बिना एजेंट की सीधे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उन्हें फिक्स डिपॉजिट कराने में कोई समस्या नहीं आएगी। विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले फिक्स डिपॉजिट पर कमीशन नहीं मिलेगा। ग्राहक सीधे काउंटर पर जाकर अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं।
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शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक डाक विभाग की योजनाएं घर-घर तक हैं।
डाक विभाग मेें शिक्षित एवं अनपढ़ दोनों प्रकार के ग्राहक हैं। शिक्षित ग्राहक जहां अपना कार्य स्वयं करा लेते हैं वहीं डाकघर के अनपढ़/ अंगूठा छाप ग्राहक एजेंटों के माध्यम से जमा निकासी व अन्य फिक्स डिपॉजिट कार्य कराते हैं। डाक विभाग की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब एजेंटों द्वारा होने वाला फिक्स डिपॉजिट नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), मासिक आय योजना (एमआईएस) तथा सावधि जमा (टीडी) के लिए चेक अनिवार्य कर दिया गया है।
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डाकघर के ग्राहकों को अब एजेंट के माध्यम से बीस हजार रुपये से ऊपर के फिक्स डिपॉजिट कराने के लिए डाक विभाग से जारी चेक देना अनिवार्य हो गया है। वहीं अनपढ़/अंगूठा छाप लोगों को डाकघर चेक बुक जारी नहीं करेगा। ऐसे में डाकघर के अनपढ़ ग्राहक की फिक्स डिपॉजिट के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। गौरतलब है कि वर्तमान समय में डाकघरों में करीब 80 फीसदी से अधिक ग्राहक एजेंट के माध्यम से ही लेने देन व फिक्स डिपॉजिट का कार्य कराते हैं। नए आदेश के बाद से जहां डाकघर के एजेंट परेशान हैं वहीं ग्राहकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
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सीधे कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट
प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर डीपी तिवारी ने बताया कि अब डाकघर के ग्राहक बिना एजेंट की सीधे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उन्हें फिक्स डिपॉजिट कराने में कोई समस्या नहीं आएगी। विभिन्न योजनाओं के तहत होने वाले फिक्स डिपॉजिट पर कमीशन नहीं मिलेगा। ग्राहक सीधे काउंटर पर जाकर अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं।