फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Delay in birth and death registration will be heavy

Amethi News: जन्म-मृत्यु पंजीकरण में देरी पड़ेगी भारी

Mon, 28 Sep 2026 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 28 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Delay in birth and death registration will be heavy
अमेठी सिटी। जन्म या मृत्यु का पंजीकरण समय पर नहीं कराया तो अब जेब पर अधिक बोझ पड़ेगा। नई व्यवस्था में 21 दिन के भीतर प्रमाणपत्र निशुल्क जारी होगा। इसके बाद देरी बढ़ने के साथ शुल्क भी बढ़ता जाएगा। दो साल से अधिक पुरानी घटना के पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश लेना होगा। समय पर पंजीकरण नहीं कराने वालों को अतिरिक्त शुल्क के साथ लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा।
विज्ञापन


नई व्यवस्था में 21 दिन के बाद 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराने पर 20 रुपये शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क दो रुपये था। 30 दिन से एक साल के भीतर पंजीकरण कराने पर शुल्क पांच रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया है। एक से दो साल तक पंजीकरण के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित है।
विज्ञापन


दो साल से अधिक पुरानी जन्म या मृत्यु की घटना के पंजीकरण के लिए आवेदक को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करना होगा। मामले की जांच और तथ्यों की पुष्टि के बाद मजिस्ट्रेट आदेश जारी करेंगे। इसके बाद संबंधित निकाय में पंजीकरण और प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


डीपीआरओ मनोज त्यागी ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य जन्म-मृत्यु की घटनाओं का समय से सही पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इससे फर्जी प्रमाणपत्र जारी होने की आशंका पर भी अंकुश लगेगा। लोगों को निर्धारित समय सीमा में पंजीकरण करा लेना चाहिए, जिससे अतिरिक्त शुल्क और लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed