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Amethi News: शादी के लिए गरीब परिवारों की बेटियों को मिलेंगे 20 हजार रुपये
Fri, 31 Jan 2025 12:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Fri, 31 Jan 2025 12:56 AM IST
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अमेठी सिटी। दो साल से बंद चल रही व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को शासन ने फिर से शुरू करने का फैसला किया है। समाज कल्याण विभाग से संचालित होने वाली योजना में गरीब परिवार की बेटी को 20 हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित जाति की पात्रता पूरी करने वाले परिवार को मिलेगा।
व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के तहत एक परिवार से दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जा सकेगा। आवेदक शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन रूप से किए जाएंगे। उसके बाद ग्रामीण इलाकों के आवेदन संबंधित विकास खंड और नगर क्षेत्र के तहसील में जमा करेंगे। चयनित को 20 हजार रुपये एकमुश्त शादी अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
उधर, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी मदद कर रही है। वहीं, अब शादी अनुदान योजना को भी फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन पात्र परिवार दोनों में से केवल एक योजना का लाभ ही ले सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ल ने बताया कि सामान्य व अनुसूचित जाति के शादी अनुदान योजना के तहत पात्र बेटियों के अभिभावकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आय प्रमाणपत्र बनवाना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये होनी चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुसूचित वर्ग के परिवार को तहसील से निर्गत जाति प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, शादी का कार्ड, आय प्रमाणपत्र, बैंक की पासबुक की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी। योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की आयु 18 व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
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व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना के तहत एक परिवार से दो बेटियों की शादी के लिए अनुदान दिया जा सकेगा। आवेदक शादी के 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन ऑनलाइन रूप से किए जाएंगे। उसके बाद ग्रामीण इलाकों के आवेदन संबंधित विकास खंड और नगर क्षेत्र के तहसील में जमा करेंगे। चयनित को 20 हजार रुपये एकमुश्त शादी अनुदान का लाभ दिया जाएगा।
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उधर, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भी मदद कर रही है। वहीं, अब शादी अनुदान योजना को भी फिर से शुरू किया जा रहा है। लेकिन पात्र परिवार दोनों में से केवल एक योजना का लाभ ही ले सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी मनोज कुमार शुक्ल ने बताया कि सामान्य व अनुसूचित जाति के शादी अनुदान योजना के तहत पात्र बेटियों के अभिभावकों को समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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ऑनलाइन करना होगा आवेदन
योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का दिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आय प्रमाणपत्र बनवाना होगा। शहरी क्षेत्र के लिए परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये होनी चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अनुसूचित वर्ग के परिवार को तहसील से निर्गत जाति प्रमाणपत्र भी लगाना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, शादी का कार्ड, आय प्रमाणपत्र, बैंक की पासबुक की छायाप्रति भी अपलोड करनी होगी। योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की आयु 18 व लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।