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Amethi: जिस पत्नी की हत्या के आरोप में जेल गया पति वो अपने प्रेमी व तीन बच्चों के साथ मिली
संवाद न्यूज एजेंसी, गौरीगंज (अमेठी)
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 22 Jan 2023 05:11 PM IST
सार
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अमेठी जिले के जायस थाने में पति जिस पत्नी की हत्या के आरोप में जेल गया था वो अपने तीन बच्चों के साथ प्रेमी के घर पर मिली। मुकदमे के आधार पर पति को 2011 में जेल भेज दिया गया था।
पत्नी की हत्या में 11 दिन की जेल व अब जमानत पर बाहर पति ने 12 साल बाद पत्नी को खोज निकाला है। आरोपी पति ने न्यायालय में सूचना देते हुए मायके में मौजूद पत्नी के जीवित होने की पुष्टि कराते हुए न्याय दिलाने की मांग की है।
जायस थाना क्षेत्र के कस्बा स्थित अलीनगर चौधराना मोहल्ला निवासी मनोज वर्मा की शादी 2009 में रायबरेली जिला के भदोखर थाना क्षेत्र के गांव कुर्मिन का पुरवा में गणेश की बहन सीमा देवी के साथ हुई थी। मनोज के अनुसार 25 मार्च 2011 को उसकी पत्नी उस समय घर से फरार हो गई जब वे लोग खेत गए थे। शाम छह बजे वापस आए तो उसका पता नहीं चला।
काफी खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर जायस थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। कोई सुराग नहीं मिलने पर सीमा के भाई गणेश ने दीवानी न्यायालय में मनोज के साथ ही उनके पिता राम समुझ, मां लखऊ व चार बहन विद्या देवी, सीमा, मीरा व खूशबू के खिलाफ परिवाद दायर कर दिया। आरोप लगाया था कि उक्त लोगों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी बहन की हत्या कर शव को नष्ट कर दिया। न्यायालय ने आरोपी मनोज को दिसंबर 2019 में जेल भेज दिया था। हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में 11 दिन बाद ही उसकी जमानत हो गई थी। केस चल रहा है।
मनोज ने बताया कि जब से वह जेल से छूटा तब से उसकी खोजबीन में लगा रहा। बताया कि इस बीच उसे जानकारी मिली कि उसकी पत्नी मायके आई है। मनोज दस जनवरी को भदोखर थाने जाकर वहां की पुलिस के साथ उसके घर गया तो पत्नी सीमा वहां मौजूद मिली। पूछताछ में उसने बताया कि उसने दूसरी शादी बस्ती जिले के शोभ नगर निवासी राम जगत के साथ कर ली है। उसके तीन बच्चे भी हैं। वर्तमान में वह पति राम जगत के साथ पूना में रहती है।
पुलिस की मौजूदगी में बनाए गए वीडियो के आधार पर मनोज के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर पत्नी के जीवित होने और वर्तमान में मायके में होने की सूचना दी है। कहा कि उसने न्यायालय से मायके में मौजूदगी की पत्नी की तस्दीक कराकर उसके खिलाफ चल रहे हत्या के केस को समाप्त कर गलत तरीके से केस दर्ज कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि न्यायालय ने उसके प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि नियत की है।
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