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Amethi News: कोर्ट ने दिया एफआईआर का आदेश
Mon, 08 Jun 2026 01:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Mon, 08 Jun 2026 01:10 AM IST
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अमेठी सिटी। गौरीगंज के ऐंधी गांव निवासी लालता प्रसाद की ओर से दायर वाद पर सुनवाई करते हुए सुल्तानपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गौरीगंज पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने मामले से जुड़े अभिलेखों और प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया।
वादी के अनुसार 17 फरवरी को हरिकेश, उसकी पत्नी ज्ञाना तथा सैंठा गांव निवासी राधेश्याम, फूलचंद्र और हरिश्चंद्र लालता प्रसाद के घर पहुंचे थे। आरोप है कि सभी ने उनकी पत्नी लीलावती से अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर लीलावती की पिटाई की। मंगलसूत्र और सोने की कील छीन ली।
वाद में यह भी कहा गया है कि शोर सुनकर पहुंचे विनीत कुमार और पड़ोस की प्रीती को पीट दिया। पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि चिकित्सकीय परीक्षण समेत अन्य अभिलेख उपलब्ध हैं, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया।
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वादी के अनुसार 17 फरवरी को हरिकेश, उसकी पत्नी ज्ञाना तथा सैंठा गांव निवासी राधेश्याम, फूलचंद्र और हरिश्चंद्र लालता प्रसाद के घर पहुंचे थे। आरोप है कि सभी ने उनकी पत्नी लीलावती से अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर लीलावती की पिटाई की। मंगलसूत्र और सोने की कील छीन ली।
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वाद में यह भी कहा गया है कि शोर सुनकर पहुंचे विनीत कुमार और पड़ोस की प्रीती को पीट दिया। पीड़ित पक्ष ने अदालत को बताया कि चिकित्सकीय परीक्षण समेत अन्य अभिलेख उपलब्ध हैं, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया।
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