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Amethi News: दंपती को आठ वर्ष की सजा, लगाया जुर्माना

Mon, 27 Jul 2026 12:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Mon, 27 Jul 2026 12:52 AM IST
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Couple sentenced to eight years in prison and fined.
अमेठी सिटी। पिटाई के बाद युवक की मौत के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में रायबरेली की अदालत ने दंपती को दोषी ठहराते हुए आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अदालत ने मोहनगंज थाना क्षेत्र के मनी मनोहर गांव निवासी महेश प्रसाद और उनकी पत्नी मालती को दोषी करार दिया। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2017 में दोनों ने गांव के रोहित की लाठी-डंडों से पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उपचार के दौरान रोहित की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयानों का परीक्षण किया गया। इसके बाद अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध मानते हुए आठ-आठ वर्ष के कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर दोनों को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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