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Amethi News: प्रत्याशियों को अलग बैंक खाते से खर्च करनी होगी धनराशि
Tue, 02 May 2023 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 02 May 2023 11:52 PM IST
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गौरीगंज (अमेठी)। नगरीय निर्वाचन में किस्मत अजमा रहे प्रत्याशियों को निर्वाचन खर्च के लिए अलग बैंक खाते का प्रयोग करना होगा। मतदाताओं को प्रलोभित या भयभीत करने, निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने तथा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने प्रत्याशियों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए मतदाताओं से लोकतंत्र उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
11 मई को नगर पालिका परिषद गौरीगंज व जायस व नगर पंचायत अमेठी व मुसाफिरखाना अध्यक्ष पद के साथ 72 सभासद पद के लिए मतदान होगा। इसके लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया।
मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने उम्मीदारवारों के साथ बैठक की। डीएम ने आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय संबंधी जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि नामांकन से लेकर मतदान व मतगणना तक खर्च की जाने वाली राशि एक निर्धारित बैंक एकांउट से आहरित कर खर्च करने व प्रतिदिन खर्च रजिस्टर में अंकित कर कमेटी से सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
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डीएम ने कहा कि मतदाताओं को प्रलोभित या भयभीत करने के साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना है। प्रत्याशियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन में खलल या दुष्प्रभावित करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों को विज्ञापन प्रसारित करने से पहले अनुमति लेनी होगी। रैली, जुलूस समेत अन्य आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी।
शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन/परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं होगी। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगाया जाएगा। मतदान केंद्र के पास भी कोई प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी। डीएम ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशी प्रचार-प्रसार कर शांति व शुचिता पूर्ण व पारदर्शी ढ़ंग से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग करें।
बैठक में सीडीओ सान्या छाबड़ा, एडीएम एके सिंह व वरिष्ठ कोषाधिकारी आलोक राजवंशी समेत सभी उम्मीदारवार व अफसर मौजूद रहे।
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11 मई को नगर पालिका परिषद गौरीगंज व जायस व नगर पंचायत अमेठी व मुसाफिरखाना अध्यक्ष पद के साथ 72 सभासद पद के लिए मतदान होगा। इसके लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया।
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मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम राकेश कुमार मिश्र ने उम्मीदारवारों के साथ बैठक की। डीएम ने आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय संबंधी जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि नामांकन से लेकर मतदान व मतगणना तक खर्च की जाने वाली राशि एक निर्धारित बैंक एकांउट से आहरित कर खर्च करने व प्रतिदिन खर्च रजिस्टर में अंकित कर कमेटी से सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
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डीएम ने कहा कि मतदाताओं को प्रलोभित या भयभीत करने के साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना है। प्रत्याशियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन में खलल या दुष्प्रभावित करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों को विज्ञापन प्रसारित करने से पहले अनुमति लेनी होगी। रैली, जुलूस समेत अन्य आयोजन के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी।
शासकीय/सार्वजनिक स्थल/भवन/परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं होगी। कटआउट/होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगाया जाएगा। मतदान केंद्र के पास भी कोई प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी। डीएम ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशी प्रचार-प्रसार कर शांति व शुचिता पूर्ण व पारदर्शी ढ़ंग से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने में सहयोग करें।
बैठक में सीडीओ सान्या छाबड़ा, एडीएम एके सिंह व वरिष्ठ कोषाधिकारी आलोक राजवंशी समेत सभी उम्मीदारवार व अफसर मौजूद रहे।