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Amethi News: धूम्रपान रहित क्षेत्र रहेंगे 1923 मतदेय स्थल, तैयारी तेज
Thu, 28 Mar 2024 02:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 28 Mar 2024 02:04 AM IST
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अमेठी सिटी। अमेठी संसदीय सीट के 1923 मतदेय स्थल को नो स्मोकिंग जोन में विकसित किया जाना है। तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों और बीमारियों के प्रति लोगों में और अधिक जागरूकता लाने के लिए इस बार मतदान केंद्रों, पोलिंग बूथों के आसपास बोर्ड, बैनर लगाए जाएंगे। सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि पूर्व में भी पोलिंग बूथों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने की कार्रवाई की गई। इस बार सभी मतदान प्रशिक्षण केंद्रों, मतदान केंद्रों के 100 गज की परिधि को तंबाकू प्रतिबंधित क्षेत्र, आमजन को धूम्रपान, तंबाकू उपयोग से होन वाली हानियों, दुष्परिणामों से जागरूक करने के लिए मतदान केंद्रों पर बोर्ड, साइनेज लगाए जाएंगे।
सीएमओ ने कहा कि तंबाकू सेवन जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर कर आया है। तंबाकू सेवन किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अनेक बीमारियां होती है। जिसमें नपुंसकता, बांझपन व कैंसर प्रमुख हैंं। कहा कि आयोजित होने वाले प्रत्येक मेला, प्रदर्शनी, सार्वजनिक कार्यक्रमों अथवा ऐसे किसी भी कार्यक्रम, जिसमें बड़ी संख्या में व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो, ऐसे कार्यक्रम स्थलों के मुख्य द्वार पर और बीच में कम से कम दो बैनर या होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
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सीएमओ ने कहा कि तंबाकू सेवन जनस्वास्थ्य के लिए एक बड़ी समस्या के रूप में वैश्विक स्तर पर उभर कर आया है। तंबाकू सेवन किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे अनेक बीमारियां होती है। जिसमें नपुंसकता, बांझपन व कैंसर प्रमुख हैंं। कहा कि आयोजित होने वाले प्रत्येक मेला, प्रदर्शनी, सार्वजनिक कार्यक्रमों अथवा ऐसे किसी भी कार्यक्रम, जिसमें बड़ी संख्या में व्यक्तियों के एकत्रित होने की संभावना हो, ऐसे कार्यक्रम स्थलों के मुख्य द्वार पर और बीच में कम से कम दो बैनर या होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
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