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Ambedkar Nagar News: परिषद में नौ तो पंचायत में खर्च कर सकेंगे ढाई लाख
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अंबेडकरनगर। तीन नगर पालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अधिकतम 9 लाख व चार नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अधिकतम 2.5 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने व्यय सीमा निर्धारित कर दी है। कई मानकों को निर्धारित करते हुए निर्वाचन विभाग ने प्रत्याशियों को इसका गंभीरता से पालन करने का निर्देश दिया है।
अकबरपुर, टांडा व जलालपुर की नगर पालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 9 लाख रुपये चुनाव में प्रचार-प्रसार आदि पर खर्च कर सकेेंगे। इसके अलावा अशरफपुर किछौछा, इल्तिफातगंज, जहांगीरगंज व राजेसुल्तानपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 2.5 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति है। निर्वाचन आयोग ने वार्ड सदस्यों के लिए भी खर्च सीमा निर्धारित की है। पालिका परिषद में वार्ड का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दो लाख रुपये तथा नगर पंचायत वार्ड का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
अलग अलग दर पर मिलेंगे नामांकन पत्र
नगर पालिका अध्यक्ष पद के अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 500 रुपये व अन्य श्रेणी के प्रत्याशियों को 250 रुपये में नामांकन पत्र मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 8000 व आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 4000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। अनारक्षित नपा. सदस्य पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र 200 व आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 100 रुपये में मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को जमानत राशि दो हजार रुपये तथा आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को एक हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को नामांकन पत्र 250 रुपये में तो आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 125 रुपये में मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को जमानत राशि 5000 व आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 2500 रुपये जमा करना होगा। सदस्य पद के अनारक्षित प्रत्याशी को नामांकन पत्र 100 रुपये आरक्षित श्रेणी प्रत्याशी को 50 रुपये में मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी प्रत्याशी को जमानत राशि दो हजार व आरक्षित श्रेणी प्रत्याशी को 1000 रुपये जमा करनी होगी।
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अकबरपुर, टांडा व जलालपुर की नगर पालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 9 लाख रुपये चुनाव में प्रचार-प्रसार आदि पर खर्च कर सकेेंगे। इसके अलावा अशरफपुर किछौछा, इल्तिफातगंज, जहांगीरगंज व राजेसुल्तानपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 2.5 लाख रुपये खर्च करने की अनुमति है। निर्वाचन आयोग ने वार्ड सदस्यों के लिए भी खर्च सीमा निर्धारित की है। पालिका परिषद में वार्ड का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी दो लाख रुपये तथा नगर पंचायत वार्ड का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।
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अलग अलग दर पर मिलेंगे नामांकन पत्र
नगर पालिका अध्यक्ष पद के अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 500 रुपये व अन्य श्रेणी के प्रत्याशियों को 250 रुपये में नामांकन पत्र मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 8000 व आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 4000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। अनारक्षित नपा. सदस्य पद के प्रत्याशी को नामांकन पत्र 200 व आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 100 रुपये में मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को जमानत राशि दो हजार रुपये तथा आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को एक हजार रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को नामांकन पत्र 250 रुपये में तो आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 125 रुपये में मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को जमानत राशि 5000 व आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी को 2500 रुपये जमा करना होगा। सदस्य पद के अनारक्षित प्रत्याशी को नामांकन पत्र 100 रुपये आरक्षित श्रेणी प्रत्याशी को 50 रुपये में मिलेगा। अनारक्षित श्रेणी प्रत्याशी को जमानत राशि दो हजार व आरक्षित श्रेणी प्रत्याशी को 1000 रुपये जमा करनी होगी।
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