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Ambedkar Nagar News: जालंधर की हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास
Sat, 02 Aug 2025 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sat, 02 Aug 2025 11:38 PM IST
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अंबेडकरनगर। आलापुर क्षेत्र के गयाघाट पिपरी मजरा हथिना राजपुर में वर्ष 2022 में दलित जालंधर (28) की हत्या कर दी गई थी। मामले में शनिवार को न्यायालय ने अभियुक्त सचिन और लालू यादव को आजीवन कारावास के साथ 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला गयाघाट पिपरी मजरा हथिना राजपुर थाना अलापुर निवासी रामवृक्ष ने दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया कि उसका छोटा भाई जालंध बिजली मरम्मत का कार्य करता था। 31 जुलाई 2022 की शाम को गांव के ही पूर्व प्रधान रानू तिवारी जालंधर के घर आए और बिजली ठीक कराने की बात कही थी। जालंधर ने अगली सुबह काम करने का आश्वासन दिया और खाझांपुर की ओर चला गया। उसी रात गांव के सतीश मौर्य द्वारा खेत में पानी के लिए बिजली लाइन जोड़ा था। रात करीब 12 बजे जालंधर की पत्नी ने शोर सुनकर परिजनों को जगाया। जब रामवृक्ष ने जालंधर के फोन पर कॉल किया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाकर कहा कि खेत में आ जाओ, जालंधर यहीं पड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो जालंधर खेत में गंभीर रूप से घायल पड़ा था। परिजनों ने तत्काल उसे बसखारी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान जालंधर की मौत हो गई थी। इस मामले में एकलाखपुर थाना आलापुर के मन्नी यादव के नाते व उमा यादव के पुत्र पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। घटना में शामिल अभियुक्त आर्यन उर्फ सचिन यादव व लालू यादव उर्फ बृजेश का नाम शामिल किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने दोनों अभियुक्तों को शनिवार को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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यह मामला गयाघाट पिपरी मजरा हथिना राजपुर थाना अलापुर निवासी रामवृक्ष ने दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया कि उसका छोटा भाई जालंध बिजली मरम्मत का कार्य करता था। 31 जुलाई 2022 की शाम को गांव के ही पूर्व प्रधान रानू तिवारी जालंधर के घर आए और बिजली ठीक कराने की बात कही थी। जालंधर ने अगली सुबह काम करने का आश्वासन दिया और खाझांपुर की ओर चला गया। उसी रात गांव के सतीश मौर्य द्वारा खेत में पानी के लिए बिजली लाइन जोड़ा था। रात करीब 12 बजे जालंधर की पत्नी ने शोर सुनकर परिजनों को जगाया। जब रामवृक्ष ने जालंधर के फोन पर कॉल किया तो किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाकर कहा कि खेत में आ जाओ, जालंधर यहीं पड़ा है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो जालंधर खेत में गंभीर रूप से घायल पड़ा था। परिजनों ने तत्काल उसे बसखारी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान जालंधर की मौत हो गई थी। इस मामले में एकलाखपुर थाना आलापुर के मन्नी यादव के नाते व उमा यादव के पुत्र पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। घटना में शामिल अभियुक्त आर्यन उर्फ सचिन यादव व लालू यादव उर्फ बृजेश का नाम शामिल किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट रामविलास सिंह ने दोनों अभियुक्तों को शनिवार को आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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