फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Three-and-a-half-year sentence for person convicted of molestation

Ambedkar Nagar News: छेड़खानी में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा

Thu, 22 Oct 2026 09:52 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 09:52 PM IST
विज्ञापन
Three-and-a-half-year sentence for person convicted of molestation
अंबेडकरनगर। जैतपुर इलाके में नाबालिग छेड़खानी के वर्ष 2019 के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहन कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को विजय नरायन चौबे को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर कुल आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

मामला 28 अगस्त 2019 का है। जैतपुर के एक गांव में पीड़िता घर पर अकेली पशुशाला की सफाई कर रही थी। इसी दौरान विजय नरायन चौबे ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने और शोर मचाने पर आरोपी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पीड़िता के पिता ने अगले दिन जैतपुर थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। पीड़िता ने घटना का समर्थन किया, जबकि गवाह ने भी घटना देखने की बात कही। न्यायालय ने गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास को स्वाभाविक मानते हुए बचाव पक्ष के तर्कों को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद विजय नरायन को दोषी पाया और सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed