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Ambedkar Nagar News: कोर्ट ने अजय सिपाही को दिया सफाई का मौका
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अंबेडकरनगर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेषकुमार वर्मा पर वर्ष 2010 में हुए जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया।
मामला आठ अगस्त 2010 का है। अहिरौली के बुढ़गौना निवासी और तत्कालीन पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेषकुमार वर्मा बाइक से पेट्रोल पंप की ओर जा रहे थे। तभी राइस मिल के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। हमले में उन्हें तीन गोलियां लगी थीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस जांच के बाद अनिल कुमार सिंह, विवेक वर्मा, अरुणेश वर्मा, ध्रुवसेन सिंह, संदीप सिंह, नितिन सिंह, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही और सोनू सिंह उर्फ अरविंद सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है। महरुआ के लोकनाथपुर निवासी अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही वर्तमान में सुल्तानपुर के मंशाराम हत्याकांड मामले में दोष सिद्ध होने के बाद केंद्रीय कारागार बरेली में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी पक्ष को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया।
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मामला आठ अगस्त 2010 का है। अहिरौली के बुढ़गौना निवासी और तत्कालीन पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेषकुमार वर्मा बाइक से पेट्रोल पंप की ओर जा रहे थे। तभी राइस मिल के पास पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। हमले में उन्हें तीन गोलियां लगी थीं और वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस जांच के बाद अनिल कुमार सिंह, विवेक वर्मा, अरुणेश वर्मा, ध्रुवसेन सिंह, संदीप सिंह, नितिन सिंह, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही और सोनू सिंह उर्फ अरविंद सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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मामला लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन है। महरुआ के लोकनाथपुर निवासी अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही वर्तमान में सुल्तानपुर के मंशाराम हत्याकांड मामले में दोष सिद्ध होने के बाद केंद्रीय कारागार बरेली में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी पक्ष को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया।
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