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सूचना न देने पर तहसीलदार व एडीओ पर जुर्माना

Sun, 01 May 2022 12:07 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 01 May 2022 12:07 AM IST
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Tehsildar and ADO fined for not giving information
टांडा/राजेसुल्तानपुर (अंबेडकरनगर)। जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न देना टांडा के तत्कालीन तहसीलदार संतोष ओझा व एडीओ पंचायत को महंगा पड़ गया। शिकायत के बाद राज्य सूचना आयुक्त ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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आलापुर तहसील क्षेत्र के हुसैनपुर मुसलमान ग्राम पंचायत निवासी आरटीआई कार्यकर्ता शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत विकास खंड बसखारी से विकास कार्यों के संबंध में कुछ बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। परंतु एडीओ पंचायत द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई। राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश के बावजूद सूचना नहीं दी गई। इस पर अब राज्य सूचना आयुक्त ने एडीओ पंचायत पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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उधर, टांडा तहसील की ग्राम पंचायत मोतिगरपुर निवासी शोभाराम ने बीते दिनों गांव के ही नवीन परती भूमि पर पट्टे को लेकर जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगी थीं। संबंधित को सूचना उपलब्ध नहीं दी गई। इस पर सूचना आयोग में अपील हुई। इसके बाद भी तत्कालीन तहसीलदार ने वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराईं। इस बीच तत्कालीन तहसीलदार संतोष ओझा पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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