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Ambedkar Nagar News: दस लाख रुपये से अधिक से बने मकानों पर लगेगा टैक्स
Wed, 23 Jul 2025 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Wed, 23 Jul 2025 12:05 AM IST
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अंबेडकरनगर। जिले में दस लाख रुपये से अधिक राशि से मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाने वालों पर अब श्रम विभाग की पैनी नजर है। इससे अधिक राशि का मकान और प्रतिष्ठान बनाने पर एक प्रतिशत के हिसाब से लेबर टैक्स जमा करना होगा। टैक्स जमा नहीं करने पर भवन स्वामियों की आरसी जारी किया जाएगा।
नियम के तहत 2009 के बाद घर बनाने वालों को विभाग चिह्नित कर रहा है। अब तक विभाग ने 50 से अधिक लोगों को नोटिस देकर जुर्माना राशि जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। इस टैक्स का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याण-आर्थिक योजनाओं के संचालन में किया जाएगा। श्रम विभाग को दस लाख से अधिक की लागत से मकान और प्रतिष्ठान का निर्माण कराने पर मालिकों को एक प्रतिशत के हिसाब से लेबर टैक्स देना होगा। दिसंबर 2023 से शुरू किए गए नियम के तहत विभाग में अब तक 50 से अधिक मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों को नोटिस दिया गया, जिसके सापेक्ष कुछ ने टैक्स जमा भी किया है। श्रम विभाग की गठित टीमें रोजाना नगर सहित कस्बा क्षेत्रों में भ्रमण कर होटल संचालक, स्कूल-काॅलेज संचालक, अस्पताल और बड़े बिल्डर्स के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।
2009 के बाद बने मकानों पर लगेगा उपकरण
श्रम विभाग के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति मकान मालिक है और उसके द्वारा वर्ष 2009 के बाद भवन निर्माण कराया गया है तो सरकार के नियम के तहत उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये टैक्स श्रमिक कल्याणार्थ योजना के संचालन के तहत 10 लाख से अधिक का निर्माण कराने पर एक प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस नियम के बारे में शिविर, जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को बताया भी जा रहा है, जिससे कि किसी को कोई परेशानी न हो।
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जिले के सभी मकान मालिकों जिन्होंने 2009 के बाद से अपने घर बनवाए हैं, उन्हें लेबर टैक्स देना होगा। ये नियम में जिले में 2023 से लागू हुआ है। लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस के बाद मकान स्वामी को विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर टैक्स का भुगतान करना होगा। -राजबहादुर यादव, डिप्टी कमिश्नर, श्रम विभाग
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नियम के तहत 2009 के बाद घर बनाने वालों को विभाग चिह्नित कर रहा है। अब तक विभाग ने 50 से अधिक लोगों को नोटिस देकर जुर्माना राशि जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश भी दिए हैं। इस टैक्स का उपयोग निर्माण श्रमिकों के कल्याण-आर्थिक योजनाओं के संचालन में किया जाएगा। श्रम विभाग को दस लाख से अधिक की लागत से मकान और प्रतिष्ठान का निर्माण कराने पर मालिकों को एक प्रतिशत के हिसाब से लेबर टैक्स देना होगा। दिसंबर 2023 से शुरू किए गए नियम के तहत विभाग में अब तक 50 से अधिक मकान और व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों को नोटिस दिया गया, जिसके सापेक्ष कुछ ने टैक्स जमा भी किया है। श्रम विभाग की गठित टीमें रोजाना नगर सहित कस्बा क्षेत्रों में भ्रमण कर होटल संचालक, स्कूल-काॅलेज संचालक, अस्पताल और बड़े बिल्डर्स के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।
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2009 के बाद बने मकानों पर लगेगा उपकरण
श्रम विभाग के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति मकान मालिक है और उसके द्वारा वर्ष 2009 के बाद भवन निर्माण कराया गया है तो सरकार के नियम के तहत उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये टैक्स श्रमिक कल्याणार्थ योजना के संचालन के तहत 10 लाख से अधिक का निर्माण कराने पर एक प्रतिशत टैक्स देना होगा। इस नियम के बारे में शिविर, जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को बताया भी जा रहा है, जिससे कि किसी को कोई परेशानी न हो।
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जिले के सभी मकान मालिकों जिन्होंने 2009 के बाद से अपने घर बनवाए हैं, उन्हें लेबर टैक्स देना होगा। ये नियम में जिले में 2023 से लागू हुआ है। लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं। नोटिस के बाद मकान स्वामी को विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर टैक्स का भुगतान करना होगा। -राजबहादुर यादव, डिप्टी कमिश्नर, श्रम विभाग