{"_id":"5f3c06588ebc3e6d025094c7","slug":"sting-ambedkar-nagar-news-lko535670667","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिला प्रशासन के स्टिंग में कालाबाजारी करते पकड़े गए 11 खाद व्यापारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिला प्रशासन के स्टिंग में कालाबाजारी करते पकड़े गए 11 खाद व्यापारी
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अंबेडकरनगर। खाद की काला बाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष स्टिंग ऑपरेशन चलाकर 11 व्यापारियों को रंगेहाथ पकड़ लिया। ये लोग निर्धारित से अधिक दर पर खाद बेच रहे थे। इसकी बाकायदा वीडियो व ऑडियो क्लिप भी बनाई गई। डीएम राकेश कुमार मिश्र के निर्देश पर आलापुर, इब्राहिमपुर व जलालपुर थानों में सभी 11 व्यापारियों के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी व्यापारियों को चेतावनी दी कि यदि निर्धारित दर से अधिक पर खाद, बीज या कीटनाशक की बिक्री की गई तो इसी तरह कठोर कार्रवाई की जाएगी।
बीते कई दिनों से जिले में यूरिया को लेकर निजी खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों के शोषण की खबर सामने आ रही थी। समितियों पर खाद तेजी से उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने रैक प्वाइंट से ही सीधे बिक्री केंद्रों तक खाद पहुंचाने का निर्देश दिया था। इस पर काम भी शुरू हो गया। इसी बीच निजी दुकानों पर मनमाने दाम वसूल कर किसानों को आर्थिक चोट पहुंचाने से रोकने के लिए डीएम राकेश कुमार मिश्र ने विशेष स्टिंग ऑपरेशन चलाया। इसके लिए कर्मचारियों की विशेष टीम तैयार की गई, जिन्होंने स्थानीय व्यक्तियों के साथ मिलकर कालाबाजारी कर रहे व्यापारियों को रंगेहाथ पकड़ने की कार्ययोजना को अंजाम दिया। कृषि विभाग की टीम ने ग्राहक बनकर छापेमारी की तो जलालपुर थाना क्षेत्र में तीन, इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र तीन तथा आलापुर थाना क्षेत्र में पांच व्यापारी खाद की कालाबाजारी करते पाए गए। यूरिया खाद के निर्धारित दर 265 रुपए 50 पैसे के सापेक्ष कहीं 290 तो कहीं 310 से लेकर 370 रुपए तक प्रति बोरी वसूले गए।
कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर कालाबाजारी रंगेहाथ पकड़े जाने की लिखित रिपोर्ट डीएम को दी। डीएम ने तत्काल प्रभाव से सभी 11 व्यापारियों के विरुद्घ आवश्यक धाराओं में केस दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी डॉ. धर्मराज सिंह की तहरीर पर अलग अलग थानों में कुल 11 व्यापारियों के विरुद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कर लिया गया।
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कृषि विभाग के अनुसार विकास ट्रेडर्स बहरामपुर की प्रोपराइटर मुद्रिका पटेल, राजेंद्र खाद भंडार आरोपुर के राजेंद्र यादव, मोती खाद भंडार मकरही के मोतीलाल, यादव खाद भंडार मुलना रसूलपुर के नेंबूलाल, एस लाल एंड सन्स मकरही के सुंदरलाल के विरुद्घ आलापुर थाने में केस दर्ज हुआ है। लालता खाद भंडार नाऊसांडा के लालता प्रसाद वर्मा, जनता खाद भंडार नाऊसांडा के परमदेव वर्मा तथा मौर्य खाद भंडार उतरेथू के अवधेश कुमार मौर्य के विरुद्घ इब्राहिमपुर थाने में केस दर्ज कराया गया। शुभम खाद भंडार जमौली भड़भड़पुर के हरिप्रसाद वर्मा, आंचल ट्रेडर्स जमौली भाऊकुआं के रविकांत सोनकर तथा प्रकाश खाद भंडार अशरफपुर भुआ के जयप्रकाश वर्मा, उर्फ गोली के विरुद्घ जलालपुर थाने में कृषि विभाग ने केस दर्ज कराया। तहरीर देने के साथ ही इन सभी के विरुद्घ स्टिंग आपरेशन की सीडी भी तहरीर के साथ संलग्न कर दी गई है।
किसानों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं है। किसी भी सरकार, निजी या सहायता प्राप्त दुकान या प्रतिष्ठान से यदि निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। मनमानी या शोषण पर ऐसे ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- राकेश कुमार मिश्र, डीएम
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बीते कई दिनों से जिले में यूरिया को लेकर निजी खाद विक्रेताओं द्वारा किसानों के शोषण की खबर सामने आ रही थी। समितियों पर खाद तेजी से उपलब्ध हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने रैक प्वाइंट से ही सीधे बिक्री केंद्रों तक खाद पहुंचाने का निर्देश दिया था। इस पर काम भी शुरू हो गया। इसी बीच निजी दुकानों पर मनमाने दाम वसूल कर किसानों को आर्थिक चोट पहुंचाने से रोकने के लिए डीएम राकेश कुमार मिश्र ने विशेष स्टिंग ऑपरेशन चलाया। इसके लिए कर्मचारियों की विशेष टीम तैयार की गई, जिन्होंने स्थानीय व्यक्तियों के साथ मिलकर कालाबाजारी कर रहे व्यापारियों को रंगेहाथ पकड़ने की कार्ययोजना को अंजाम दिया। कृषि विभाग की टीम ने ग्राहक बनकर छापेमारी की तो जलालपुर थाना क्षेत्र में तीन, इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र तीन तथा आलापुर थाना क्षेत्र में पांच व्यापारी खाद की कालाबाजारी करते पाए गए। यूरिया खाद के निर्धारित दर 265 रुपए 50 पैसे के सापेक्ष कहीं 290 तो कहीं 310 से लेकर 370 रुपए तक प्रति बोरी वसूले गए।
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कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर कालाबाजारी रंगेहाथ पकड़े जाने की लिखित रिपोर्ट डीएम को दी। डीएम ने तत्काल प्रभाव से सभी 11 व्यापारियों के विरुद्घ आवश्यक धाराओं में केस दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद जिला कृषि अधिकारी डॉ. धर्मराज सिंह की तहरीर पर अलग अलग थानों में कुल 11 व्यापारियों के विरुद्घ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज कर लिया गया।
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कृषि विभाग के अनुसार विकास ट्रेडर्स बहरामपुर की प्रोपराइटर मुद्रिका पटेल, राजेंद्र खाद भंडार आरोपुर के राजेंद्र यादव, मोती खाद भंडार मकरही के मोतीलाल, यादव खाद भंडार मुलना रसूलपुर के नेंबूलाल, एस लाल एंड सन्स मकरही के सुंदरलाल के विरुद्घ आलापुर थाने में केस दर्ज हुआ है। लालता खाद भंडार नाऊसांडा के लालता प्रसाद वर्मा, जनता खाद भंडार नाऊसांडा के परमदेव वर्मा तथा मौर्य खाद भंडार उतरेथू के अवधेश कुमार मौर्य के विरुद्घ इब्राहिमपुर थाने में केस दर्ज कराया गया। शुभम खाद भंडार जमौली भड़भड़पुर के हरिप्रसाद वर्मा, आंचल ट्रेडर्स जमौली भाऊकुआं के रविकांत सोनकर तथा प्रकाश खाद भंडार अशरफपुर भुआ के जयप्रकाश वर्मा, उर्फ गोली के विरुद्घ जलालपुर थाने में कृषि विभाग ने केस दर्ज कराया। तहरीर देने के साथ ही इन सभी के विरुद्घ स्टिंग आपरेशन की सीडी भी तहरीर के साथ संलग्न कर दी गई है।
किसानों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं है। किसी भी सरकार, निजी या सहायता प्राप्त दुकान या प्रतिष्ठान से यदि निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री की गई तो बख्शा नहीं जाएगा। मनमानी या शोषण पर ऐसे ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- राकेश कुमार मिश्र, डीएम