फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   six years' rigorous imprisonment to two Gangestr accused

गैंगेस्टर के दो अभियुक्तों को छह-छह वर्ष का सश्रम कारावास

Thu, 17 Dec 2015 11:07 PM IST
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो
अबेडकरनगर/अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 17 Dec 2015 11:07 PM IST
विज्ञापन
आदेश में कहा है कि यदि अर्थदंड की रकम न जमा की गई तो 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन


जानकारी के अनुसार अकबरपुर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल सत्यनरायण गुप्त ने 18 अगस्त 2008 को स्वयं कोतवाली में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि आजमगढ़ जनपद के फूलपुर थाना क्षेत्र के नेवादा गांव निवासी हिटलर उर्फ टेलर कसाई पुत्र इरशाद अपराध करने वाले गैंग का लीडर है।

गैंग के सदस्यों व उसके द्वारा क्षेत्र में कई अपराधिक घटनाएं की जा चुकी हैं। इसके साथ अपराधिक घटनाओं में अकबरपुर थाना क्षेत्र के शहजादपुर छवनिया निवासी झिनकान पुत्र अच्छेलाल सोनकर भी रहता है। गैंग अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध करते रहते हैं।
विज्ञापन


दिनांक 16 मई 2008 को गैंग द्वारा मेवालाल नाम के एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई। इस मामले में एससी एसटी एक्ट सहित हत्या की प्राथमिकी भी दर्ज है। इन दोनों के विरुद्घ गैंगेस्टर एक्ट का अपराध भी बनता है। गत 14 अगस्त 2008 को जिलाधिकारी द्वारा गैंगचार्ट भी अनुमोदित कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


गैंगेस्टर के इसी मामले में गुरुवार को अपर जिला जज चतुर्थ/गैंगेस्टर जज स्पेशल अनिल कुमार ने दोनों अभियुक्तों को 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। आदेश में कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed