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Ambedkar Nagar News: आगजनी में पिता-पुत्र को सात वर्ष की जेल
Sat, 16 Dec 2023 10:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, अम्बेडकरनगर
Updated Sat, 16 Dec 2023 10:56 PM IST
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कोर्ट ने दोनों पर 11-11 हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबेडकरनगर। आगजनी व धमकी देने के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश मीरा गोठलवाल ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों आरोपी आपस में पिता पुत्र हैं।
मामला बेवाना थाना क्षेत्र के कौरा गांव से जुड़ा है। वर्ष 2018 में दर्ज कराए केस में वादी इसरार अहमद ने कहा कि गांव निवासी शफीक खां व उसके पिता कसीर खां ने रंजिश के चलते आधी रात करीब उसके बरामदे में आग लगा दी। कई सामान इसमें जल गए। पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा।
इसी मामले में अब अपर जनपद न्यायाधीश मीरा गोठलवाल ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि एडीजे चतुर्थ ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अर्थदंड लगाते हुए उसे जमा कराने का निर्देश दिया।
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अंबेडकरनगर। आगजनी व धमकी देने के मामले में अपर जनपद न्यायाधीश मीरा गोठलवाल ने दो आरोपियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर कुल 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोनों आरोपी आपस में पिता पुत्र हैं।
मामला बेवाना थाना क्षेत्र के कौरा गांव से जुड़ा है। वर्ष 2018 में दर्ज कराए केस में वादी इसरार अहमद ने कहा कि गांव निवासी शफीक खां व उसके पिता कसीर खां ने रंजिश के चलते आधी रात करीब उसके बरामदे में आग लगा दी। कई सामान इसमें जल गए। पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा।
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इसी मामले में अब अपर जनपद न्यायाधीश मीरा गोठलवाल ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद्र वर्मा ने बताया कि एडीजे चतुर्थ ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अर्थदंड लगाते हुए उसे जमा कराने का निर्देश दिया।
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