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409 अपात्रों के राशनकार्ड हुए निरस्त
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अंबेडकरनगर। अपात्र होने के बावजूद राशनकार्ड प्राप्त करने वालों की अब खैर नहीं है। शासन के निर्देश पर जिले में अपात्रों की पहचान का विभाग नया हथकंडा अपना रहा है। बीते दिनों सरकारी क्रय केंद्रों पर 3 लाख रुपये से अधिक कीमत के गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों के राशनकार्ड के निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग के मुताबिक 3 लाख से अधिक गेहूं बिक्री वाले किसान राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं। ऐसे में अब तक जिले के 409 कार्डों को निरस्त किया जा चुका है। विभाग ने ऐसे अपात्रों की पहचान आधारकार्ड के जरिए की थी।
शासन के निर्देश पर जिले में अपात्र राशनकार्डों की जांच तेजी से चल रही है। बीते दिनों शासन ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों का आधारकार्ड के माध्यम से सत्यापन कराया। इसमें जिन किसानों ने 3 लाख रुपये से अधिक के गेहूं की बिक्री की थी, उनके राशनकार्ड निरस्त करने के निर्देश दिए गए। शासन का मानना है कि जो किसान सीजन में 3 लाख रुपये से अधिक के गेहूं की बिक्री कर रहे हैं, वह राशन लेने के पात्र नहीं हैं। एनआईसी के माध्यम से बीते दिनों जिला आपूर्ति विभाग को जिले के किसानों की सूची प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि संबंधित किसानों ने अपनी खतौनी पर 3 लाख रुपये से अधिक के गेहूं की बिक्री की है। ऐसे में यह राशन लेने के हकदार नहीं हैं। शासन के निर्देश बाद अब तक जिले के 409 राशनकार्डधारकों का राशनकार्ड निरस्त किया जा चुका है।
एआरओ अमरजीत ने बताया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद राशनकार्ड धारकों के सत्यापन कार्य जारी है। बताया कि परिवार में यदि एसी, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर, परिवार में शस्त्र लाइसेंस आदि नहीं होने चाहिए। यदि यह सुविधाएं उनके पास मौजूद हैं, तो वह राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं। ऐसे राशनकार्डधारकों चिह्नित किया जा रहा है। साथ ही प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें स्वत: कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यदि उनके द्वारा सरेंडर नहीं किया जाता है, तो विभाग जांच के बाद स्वत: ही निरस्त कर देगा। ऐसे कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है।
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चल रही जांच प्रक्रिया
शासन के निर्देशानुसार राशनकार्ड धारकों सत्यापन का कार्य जारी है। बीते दिनों जांच में पाए गए 409 अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त किया गया है। लगातार ऐसे कार्डधारकों को आगाह किया जा रहा है कि जो पात्रता श्रेणी में नही हैं, वह स्वयं कार्ड को सरेंडर कर दें।
-राकेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी
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शासन के निर्देश पर जिले में अपात्र राशनकार्डों की जांच तेजी से चल रही है। बीते दिनों शासन ने सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों का आधारकार्ड के माध्यम से सत्यापन कराया। इसमें जिन किसानों ने 3 लाख रुपये से अधिक के गेहूं की बिक्री की थी, उनके राशनकार्ड निरस्त करने के निर्देश दिए गए। शासन का मानना है कि जो किसान सीजन में 3 लाख रुपये से अधिक के गेहूं की बिक्री कर रहे हैं, वह राशन लेने के पात्र नहीं हैं। एनआईसी के माध्यम से बीते दिनों जिला आपूर्ति विभाग को जिले के किसानों की सूची प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि संबंधित किसानों ने अपनी खतौनी पर 3 लाख रुपये से अधिक के गेहूं की बिक्री की है। ऐसे में यह राशन लेने के हकदार नहीं हैं। शासन के निर्देश बाद अब तक जिले के 409 राशनकार्डधारकों का राशनकार्ड निरस्त किया जा चुका है।
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एआरओ अमरजीत ने बताया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद राशनकार्ड धारकों के सत्यापन कार्य जारी है। बताया कि परिवार में यदि एसी, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर, परिवार में शस्त्र लाइसेंस आदि नहीं होने चाहिए। यदि यह सुविधाएं उनके पास मौजूद हैं, तो वह राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं। ऐसे राशनकार्डधारकों चिह्नित किया जा रहा है। साथ ही प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें स्वत: कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यदि उनके द्वारा सरेंडर नहीं किया जाता है, तो विभाग जांच के बाद स्वत: ही निरस्त कर देगा। ऐसे कार्डधारकों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है।
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शासन के निर्देशानुसार राशनकार्ड धारकों सत्यापन का कार्य जारी है। बीते दिनों जांच में पाए गए 409 अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त किया गया है। लगातार ऐसे कार्डधारकों को आगाह किया जा रहा है कि जो पात्रता श्रेणी में नही हैं, वह स्वयं कार्ड को सरेंडर कर दें।
-राकेश कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी