फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Person guilty of smack trafficking sentenced to four years, fined 20 thousand

Ambedkar Nagar News: स्मैक तस्करी में दोषी को चार साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Mon, 10 Aug 2026 10:35 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 10 Aug 2026 10:35 PM IST
विज्ञापन
Person guilty of smack trafficking sentenced to four years, fined 20 thousand
अंबेडकरनगर। विशेष न्यायालय एएसजे एफटीसी द्वितीय/एनडीपीएस एक्ट ने स्मैक बरामदगी के मामले में मनोज चौहान को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन


मामला कोतवाली टांडा से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार सात दिसंबर 2019 को दरोगा जयकिशन सिंह यादव पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान कश्मीरिया निवासी मनोज चौहान को पकड़ा गया। तलाशी में उसके कब्जे से स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मनोज चौहान को दोषी मानते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed