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Ambedkar Nagar News: आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी को मिली जमानत
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अंबेडकरनगर। भीटी के रिउना गांव में सुभाष सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में नामजद रोहित को सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार की अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है।
मृतक के पिता श्याम सुंदर सिंह की तहरीर पर रोहित और उसकी मां उर्मिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि सुभाष पर एक बीघा खेत उर्मिला के नाम कराने का दबाव बनाया जा रहा था। रोहित पर तीन-चार बार मारपीट करने और मानसिक दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया था।
छह जुलाई 2026 को सुभाष का शव गांव के बाग में ट्यूबवेल के पास फंदे से लटका मिला था। शिकायत में फांसी में इस्तेमाल दुपट्टा उर्मिला का होने का दावा किया गया था। साथ ही 17 बोरी गेहूं, पांच बोरी चावल और दो बोरी सरसों बेचकर रुपये लेने का आरोप भी लगाया गया।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि घटना के 21 दिन बाद 27 जुलाई को पुलिस को शिकायत दी गई। केस डायरी में मारपीट से संबंधित कोई अलग प्राथमिकी या शिकायत नहीं मिली।
आत्महत्या के लिए तत्काल उकसाने या धमकी देने का भी कोई विशिष्ट आरोप नहीं था।
बचाव पक्ष ने बताया कि उर्मिला का खेत बटाई पर लिया गया था। सुभाष के नशे और पिता से विवाद तथा घटना से पांच दिन पहले हुए झगड़े का भी हवाला दिया गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने रोहित की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
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मृतक के पिता श्याम सुंदर सिंह की तहरीर पर रोहित और उसकी मां उर्मिला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि सुभाष पर एक बीघा खेत उर्मिला के नाम कराने का दबाव बनाया जा रहा था। रोहित पर तीन-चार बार मारपीट करने और मानसिक दबाव बनाने का भी आरोप लगाया गया था।
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छह जुलाई 2026 को सुभाष का शव गांव के बाग में ट्यूबवेल के पास फंदे से लटका मिला था। शिकायत में फांसी में इस्तेमाल दुपट्टा उर्मिला का होने का दावा किया गया था। साथ ही 17 बोरी गेहूं, पांच बोरी चावल और दो बोरी सरसों बेचकर रुपये लेने का आरोप भी लगाया गया।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि घटना के 21 दिन बाद 27 जुलाई को पुलिस को शिकायत दी गई। केस डायरी में मारपीट से संबंधित कोई अलग प्राथमिकी या शिकायत नहीं मिली।
आत्महत्या के लिए तत्काल उकसाने या धमकी देने का भी कोई विशिष्ट आरोप नहीं था।
बचाव पक्ष ने बताया कि उर्मिला का खेत बटाई पर लिया गया था। सुभाष के नशे और पिता से विवाद तथा घटना से पांच दिन पहले हुए झगड़े का भी हवाला दिया गया। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने रोहित की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।