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Ambedkar Nagar News: अपहरण और धर्म परिवर्तन के आरोपी को राहत नहीं
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अंबेडकरनगर। महरुआ क्षेत्र में युवती के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी दिलशाद अहमद को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित प्रथम) परविंद कुमार ने आरोपमुक्त करने की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने सभी आरोपों में मुकदमा चलाने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त आधार माना।
महरुआ क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री सात मार्च को कोचिंग के लिए शहजादपुर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। आरोप था कि उसे बहलाकर ले जाया गया। विवेचना में दिलशाद का नाम सामने आया।
बचाव पक्ष ने प्राथमिकी में नाम न होने और विवेचना की खामियों को आधार बनाकर आरोपमुक्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने दलीलें खारिज करते हुए आरोपी को 27 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोप तय करने की प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया। (संवाद)
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महरुआ क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 20 वर्षीय पुत्री सात मार्च को कोचिंग के लिए शहजादपुर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। आरोप था कि उसे बहलाकर ले जाया गया। विवेचना में दिलशाद का नाम सामने आया।
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बचाव पक्ष ने प्राथमिकी में नाम न होने और विवेचना की खामियों को आधार बनाकर आरोपमुक्त करने की मांग की थी। कोर्ट ने दलीलें खारिज करते हुए आरोपी को 27 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आरोप तय करने की प्रक्रिया में शामिल होने का आदेश दिया। (संवाद)
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