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ई-पॉस मशीन से स्कैन के बाद ही मिलेगी शराब

Mon, 09 May 2022 11:33 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 09 May 2022 11:33 PM IST
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Liquor will be available only after scan from e-pos machine
अंबेडकरनगर। मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए जिले के सभी देशी व विदेशी शराब के ठेके जल्द ही ई-पॉस मशीन की सुविधा से लैस होंगे। इसके लिए जिले के 157 देशी, 38 विदेशी, 30 बीयर व चार मॉडल शॉप की दुकानों को ई-पॉस मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई-पॉस मशीन में ठेके पर उपलब्ध शराब का स्टॉक व ब्रांड आदि दर्ज होगा। ई-पॉस मशीन के जरिए दुकान में मौजूद स्टॉक व शराब के ब्रांड की जानकारी हासिल हो सकेगी। खास बात यह है कि सेल्समैन को प्रत्येक बोतल का क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। इसके बाद ही शराब की बिक्री की जाएगी। क्यूआर कोड स्कैन होते ही स्टॉक से शराब की बिक्री हो जाएगी।
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शराब बिक्री में मनमानी को रोकने के लिए आबकारी विभाग ने नई पहल शुरू की है। शराब ठेकों से अब मनमाने ब्रांड व मिलावटी शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। आबकारी विभाग सभी देशी व विदेशी शराब के ठेकों को ई-पॉस मशीन उपलब्ध करा रहा है। ई-पॉस मशीन में दुकान पर मौजूद शराब का स्टॉक व ब्रांड का डाटा मौजूद होगा।
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सेल्समैन को शराब की बोतल बेचने से पहले उस पर छापे क्यूआर कोड को ई-पॉस मशीन से स्कैन करना होगा। क्यूआर कोड स्कैन होते ही स्टॉक से ऑनलाइन शराब की बिक्री हो जाएगी और स्टॉक से उतनी शराब की बोतलें स्वत: ही कम हो जाएंगी। ऑनलाइन प्रक्रिया होने के चलते सेल्समैन अब निर्धारित ब्रांड के अलावा किसी अन्य तरह की शराब की बिक्री नहीं कर सकेंगे। यदि बगैर क्यूआर कोड स्कैन के शराब की बिक्री होती मिली तो आबकारी विभाग कार्रवाई करेगा।
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जिले की सभी शराब दुकानों पर यह व्यवस्था लागू करने के लिए आबकारी विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 157 देशी, 38 विदेशी, 30 बीयर व चार मॉडल शॉप की दुकानों को ई-पॉस मशीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुुरू कर दी गई है। फिलहाल विभाग अभी ट्रायल के तौर पर दुकानदारों को करीब 10 दिन का समय देगा। इसके बाद विभाग इसे लेकर सख्ती शुरू करेगा।

जिला आबकारी अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मशीन वितरण का कार्य शुरू हो गया है। अनुज्ञापी के साथ ही सेल्समैन को जरूरी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्हें स्टॉक दर्ज करने व क्यूआर कोड स्कैन करने की जानकारी दी जा रही है। निर्धारित अवधि के बाद दुकानों का निरीक्षण शुरू होगा। यदि लापरवाही मिली तो कार्रवाई की जाएगी।
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