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Ambedkar Nagar News: मंगल हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास
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अंबेडकरनगर। छह वर्ष पहले राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुए मंगल हत्याकांड के आरोपी को जनपद न्यायाधीश रामसुलीन सिंह ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
मामला वर्ष 2017 में राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कम्हरिया गांव से जुड़ा है। गांव निवासी बलदाऊ निषाद ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि उनके सगे भाई मंगल निषाद 12 दिसंबर को दोपहर बाद तीन बजे खेत में गए थे। वहां गांव के ही सुरेंद्र निषाद ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अब साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद श्रीवास्तव ने अभियोजन के समर्थन में कई मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।
इस मामले में जनपद न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसकी अदायगी न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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मामला वर्ष 2017 में राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के माझा कम्हरिया गांव से जुड़ा है। गांव निवासी बलदाऊ निषाद ने थाने में दर्ज कराए केस में कहा कि उनके सगे भाई मंगल निषाद 12 दिसंबर को दोपहर बाद तीन बजे खेत में गए थे। वहां गांव के ही सुरेंद्र निषाद ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में अब साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोविंद श्रीवास्तव ने अभियोजन के समर्थन में कई मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए।
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इस मामले में जनपद न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कहा कि इसकी अदायगी न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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